सोसायटियों के रजिस्ट्रेशन का 31 तक कराएं नवीनीकरण
सोसायटी रजिस्ट्रेशन के पुराने नियमों के तहत रजिस्टर्ड संस्थाओं आरडब्ल्यूए संगठनों को हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2012 के तहत संस्था के नवीनीकरण का अवसर सोसायटी रजिस्ट्रेशन विभाग दे रहा है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: सोसायटी रजिस्ट्रेशन के पुराने नियमों के तहत रजिस्टर्ड संस्थाओं, आरडब्ल्यूए संगठनों को हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2012 के तहत संस्था के नवीनीकरण का अवसर सोसायटी रजिस्ट्रेशन विभाग दे रहा है। 31 मई तक जिला सोसायटी रजिस्ट्रार के पास जिन संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन नये नियमों के तहत नहीं हुए हैं, उन्हें विभाग ने यह मौका दिया है।
सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड संगठन का अगर नये नियमों के अनुसार नवीनीकरण नहीं होता तो वे अमान्य हो जाते। सोसायटी रजिस्ट्रेशन हरियाणा के नियमों के तहत नवीनीकरण की मियाद एक मई से 31 मई तक तय की गई। नवीनीकरण के लिए विभाग में ऑनलाइन आवेदन किये जा सकते हैं और इसके लिए कोई अलग से फीस नहीं लगनी है। गुरुग्राम में करीब दो हजार संस्थान और आरडब्ल्यूए हैं जिन्होंने नए नियमों के तहत अपने संगठन का नवीनीकरण नहीं कराया है। एक मई से 31 मई तक पुराने रजिस्टर्ड संस्थाओं को नवीनीकरण करने का समय तय किया गया है। इसके लिए कोई अतिरिक्त फीस नहीं है। संस्थान अमान्य होने से बचने के लिए हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2012 के नियमों के अनुसार अपने पुराने संस्थान का नवीनीकरण करा सकते हैं। सोसायटी रजिस्ट्रार के वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉमर्ेंट में आवेदन की सुविधा दी गई है।
-आइएस यादव, जिला सोसायटी रजिस्ट्रार
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