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जिला प्रशासन ने सील किए सात अवैध ट्यूबवेल

जिला प्रशासन ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से चलाए जा रहे सात ट्यूबवेल सील कर दिए हैं। सील किए गए ज्यादातर ट्यूबवेल गांव उल्लावास व उसके आस-पास के क्षेत्र में हैं। उपायुक्त अमित खत्री के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई।

By JagranEdited By: Published: Mon, 06 May 2019 07:32 PM (IST)Updated: Mon, 06 May 2019 07:32 PM (IST)
जिला प्रशासन ने सील किए 
सात अवैध ट्यूबवेल
जिला प्रशासन ने सील किए सात अवैध ट्यूबवेल

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: जिला प्रशासन ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से चलाए जा रहे सात ट्यूबवेल सील कर दिए हैं। इन ज्यादातर ट्यूबवेल गांव उल्लावास व उसके आस-पास के क्षेत्र में हैं। उपायुक्त अमित खत्री के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई।

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जिला प्रशासन के प्रवक्ता ने बताया कि अवैध रूप से चलाए जा रहे ट्यूबवेलों के जरिए टैंकर में पानी भरकर बेचने का मामला प्रशासन के संज्ञान में आया था। जांच के बाद पता चला कि जल माफिया द्वारा टैंकरों को भरकर आवासीय सोसायटियों में पानी की बिक्री की जा रही थी।

सोहना की खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी नवनीत कौर की टीम ने छापा मारकर इन ट्यूबवेलों को सील किया है। इनका सामान भी जब्त किया गया है। यही नहीं इन ट्यूबवेल मालिकों के खिलाफ एफआइआर भी दर्ज करवाने की तैयारी भी की जा रही है। इनमें उल्लावास निवासी सतबीर, आनंद, संजय, अंकित, कादरपुर निवासी विनेश व बहरामपुर निवासी मस्तराम के नाम शामिल हैं।

गुरुग्राम जिला को सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी द्वारा पहले ही डार्क जोन घोषित किया जा चुका है। पूरे जिला में बिना उपायुक्त की अनुमति के एक भी नया ट्यूबवेल नहीं लगाया जा सकता। उपायुक्त भी आपात स्थिति में केवल पेयजल आपूर्ति के लिए ही ट्यूबवेल लगाने की अनुमति दे सकते हैं। वह भी उन क्षेत्रों में जहां पर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर निगम या हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जलापूर्ति लाइनें नहीं पहुंच रही हैं। इसके लिए इन विभागों से रिपोर्ट भी ली जाती है।

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