प्राकृतिक आपदाओं के साथ अब आवारा पशुओं से नष्ट हुई फसल का भी मिलेगा मुआवजा
अब खेतों में आवारा पशुओं के कारण खराब होने वाली फसलों
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :
अब खेतों में आवारा पशुओं के कारण खराब होने वाली फसलों का किसानों को मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं व किसी अन्य कारण से फसल प्रभावित होने पर किसानों को नुकसान से बचाने के लिए संबंधित बीमा कंपनी द्वारा इसकी भरपाई की जाएगी। इसका लाभ जिले के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिलेगा। इसके लिए किसानों को 15 दिसंबर तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करवाना होगा। ---------------------
इस स्थिति में मिलेगा बीमा
स्थानीय आपदाओं में ओलावृष्टि-भूस्खलन व जल भराव के साथ-साथ आगजनी को भी शामिल किया गया है। यह संशोधन प्रधानमंत्री बीमा योजना को और अधिक प्रभावशाली व फायदेमंद बनाने के लिए किसानों के हित में किए गए है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अब कटाई के बाद खेत में पड़ी फसल को ओलावृष्टि से नुकसान की भी बीमा कंपनी भरपाई करेगी। इसके अलावा अगर किसी क्षेत्र में कम वर्षा या प्रतिकूल मौसम में बुवाई न होने, रोपाई न होने की स्थिति में भी किसान को मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा कम वर्षा या प्राकृतिक मौसम में बुवाई न होने व रोपाई न होने की स्थिति को भी बीमा योजना में शामिल किया गया है। फसल कटाई के बाद अगर किसान की फसल खेत में पड़ी है और ओलावृष्टि से नुकसान हो जाता है, तो इसकी भरपाई भी बीमा कंपनी करेगी। सबसे खास बात है कि अब बीमा कंपनी योजना व वन्य प्राणी जैसे नीलगाय, हिरण के कारणों से फसल को नुकसान होता है तो किसान अतिरिक्त प्रीमियम राशि देकर जोखिम मुक्त हो सकता है। जिस खाते में फसल बीमा प्रीमियम काटा जाना है, उसमें पर्याप्त शेष (बैलेंस) होना सुनिश्चित करें।
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अगर किसी किसान की फसल को आवारा पशु नष्ट कर देते है तो उसे अब बीमा कंपनी बीमा देगी। इसके अलावा खराब हुई फसल की रिपोर्टिंग पहले 48 घंटे में करनी होती थी। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया है ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। फसल कटाई के बाद भी अगर फसल खराब हो जाती है तो उसे भी बीमा मिलेगा।
::अनिल कुमार मीणा
एलडीएम फतेहाबाद।