जागा नगर परिषद, पॉलीथिन बेचते मिले दुकानदार तो भरना होगा 25 हजार जुर्माना
पॉलीथिन पर प्रतिबंध होने के बावजूद शहर में इसकी बिक्री धड़ल्
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :
पॉलीथिन पर प्रतिबंध होने के बावजूद शहर में इसकी बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। छोटे से लेकर बड़े दुकानदार पॉलीथिन कैरी बैग का प्रयोग कर रहे है। पिछले दो साल में नगर परिषद की तरफ से एक बार भी पॉलीथिन की बिक्री रोकने के लिए अभियान नहीं चलाया है। सोमवार को नगर परिषद जागा है और अभियान चलाने की बजाए दुकानदारों को नोटिस जारी किया है। अगर किसी दुकानदार के पास पॉलीथिन मिलता है तो उसे वजन के मुताबिक 500 रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है। हालांकि नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही शहर में पॉलीथिन को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा। अगर किसी दुकानदार पर प्रतिबंध पॉलीथिन मिलता है या फिर डिस्पोजल गिलास या चम्मच आदि मिलते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी।
राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की ओर से पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन इसके बावजूद शहर में इस समय दुकानदार पॉलीथिन का ही प्रयोग कर रहे हैं। एनजीटी के अनुसार पॉलीथिन से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। पशुओं के मरने का मुख्य कारण भी पॉलीथिन ही पाया गया है। इसके अलावा धरती भी बंजर होती है। आदेशों के अनुसार अगर पहली बार पॉलीथिन मिलता है तो उसे पर जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा अगर दूसरी बार मिलता है तो मामला एनजीटी में डाला जाता है। वजन जुर्माना
100 ग्राम तक 500 रुपये
100 ग्राम से 500 ग्राम तक 1500 रुपये
500 ग्राम से 1 किलो तक 3000 रुपये
1 किलो से 5 किलो तक 10 हजार रुपये
5 किलो से 10 किलो तक 20 हजार रुपये
10 किलो से ज्यादा 25 हजार रुपये
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शहर की पुरानी सब्जी मंडी से होती है सप्लाई
नगर परिषद की तरफ से पिछले दो साल से अभी तक एक भी अभियान नहीं चलाया गया है। जबकि पुरानी सब्जी मंडी में 10 से 15 थोक दुकानें पॉलीथिन कैरी बैग व डिस्पोजल, गिलास, प्लेट, चम्मच की हैं। यहां से रोजाना काफी मात्रा में माल दुकानों व समारोह में सप्लाई होता है। नगर परिषद अगर यहां पर रोक लगा दे तो काफी हद तक शहर में इसकी बिक्री रूक सकती है। लेकिन नगर परिषद ने अभी नोटिस जारी कर चेतावनी जारी की है।
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पॉलीथिन पर प्रतिबंध है। अगर किसी दुकान पर मिलता है तो दुकानदार पर कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद की तरफ से जल्द ही अभियान चलाया जाएगा। पहली बार मिलने पर चालान काटकर जुर्माना वसूला जाएगा। अगर दोबारा मिलता है तो कोर्ट में मामला डाला जाएगा।
- रोशन लाल
चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर, नगर परिषद फतेहाबाद।