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नाइट क‌र्फ्यू के दौरान अखबार की गाड़ियों पर नहीं रहेगी रोक

कोरोना के बढ़ते मामलों के आलोक में प्रदेश सरकार द्वारा लिये गए नाइट क‌र्फ्यू के दौरान कुछ मामलों में सरकारी संवेदना का अनुपालन किया जाएगा। अखबार ढोने वाली गाड़ियां नाइट क‌र्फ्यू के दौरान सरपट दौड़ेगी। इस आशय का खुलासा उपायुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ ने दी है। उनका कहना है कि अखबार ढो रही वैन बंदिश के दायरे में नहीं आती है। इसलिए ऐसी अखबार लेकर आने-जाने वाली गाड़ी नहीं रोकी जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Tue, 13 Apr 2021 07:13 AM (IST)Updated: Tue, 13 Apr 2021 07:13 AM (IST)
नाइट क‌र्फ्यू के दौरान अखबार की गाड़ियों पर नहीं रहेगी रोक
नाइट क‌र्फ्यू के दौरान अखबार की गाड़ियों पर नहीं रहेगी रोक

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद

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कोरोना के बढ़ते मामलों के आलोक में प्रदेश सरकार द्वारा लिये गए नाइट क‌र्फ्यू के दौरान कुछ मामलों में सरकारी संवेदना का अनुपालन किया जाएगा। अखबार ढोने वाली गाड़ियां नाइट क‌र्फ्यू के दौरान सरपट दौड़ेगी। इस आशय का खुलासा उपायुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ ने दी है। उनका कहना है कि अखबार ढो रही वैन बंदिश के दायरे में नहीं आती है। इसलिए ऐसी अखबार लेकर आने-जाने वाली गाड़ी नहीं रोकी जाएगी।

डीसी ने दो टूक कहा कि सरकार द्वारा जारी आदेशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। कोरोना से लड़ने के लिए सरकार बेहद संवेदनशील है। इसलिए नाइट क‌र्फ्यू के आदेश जारी हुए हैं। उन्होंने बताया कि रात नौ बजे से प्रात: पांच बजे तक क‌र्फ्यू काल रहेगा। इस दौरान अखबार की गाड़ियों की आवाजाही के साथ-साथ कुछ अन्य संदर्भों में भी छूट दी गई है। मसलन, सरकारी ड्यूटी देने वाले अथवा क‌र्फ्यू पास वाले मूवमेंट कर सकेंगे। इनके साथ ही केमिस्ट की दुकानें, सरकारी अथवा प्राइवेट अस्पताल भी नाइट क‌र्फ्यू के दायरे में नहीं रहेंगी। गर्भवती महिलाओं अथवा मरीज भी मूवमेंट कर सकेंगे। एटीएम भी प्रतिबंध के दायरे से बाहर है। उन्होंने कहा है कि नाइट क‌र्फ्यू के दौरान आम नागरिकों का सहयोग अपेक्षित है। जन सहयोग से ही कोरोना के खिलाफ उठाया गया यह कदम मंजिल तक पहुंच पाएगा। मुनादी करवाकर दुकानें करवाई बंद

प्रदेश सरकार द्वारा नाइट क‌र्फ्यू लगाने के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने भी नियम लागू कर दिया है। सोमवार शाम को जिला प्रशासन ने पूरे शहर में मुनादी करवाकर दुकानों को बंद करवा दिया। अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक दुकानें बंद रहेगी। ऐसे में अगर कोई दुकाने खुली मिली तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने जगह जगह नाके लगाकर वाहनों की जांच भी की। ऐसे में रात के समय वहीं वाहन जा सकते है जो आपातकालीन हो। केवल मेडिकल की दुकाने व आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुचारू रहेगी।


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