अतिक्रमण हटाने का नया नियम, फोटो खींच दिया नोटिस, एक सप्ताह में जवाब नहीं तो लगेगा जुर्माना
जागरण संवाददाता फतेहाबाद नगरपरिषद ने शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए नया नियम तैयार
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :
नगरपरिषद ने शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए नया नियम तैयार कर लिया है। अब अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस कर्मचारियों की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि दुकानदार खुद अपने आप ही हटा लेगा। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस नए नियम के तहत 30 दुकानदारों को नोटिस भी जारी कर दिया गया। इन दुकानदारों को सात दिन के अंदर अपना जवाब देना होगा।
नगरपरिषद अतिक्रमण हटाने के लिए पहले पुलिस के पास पत्र भेजती है कि हमें इतने पुलिस कर्मचारी चाहिए। समय पर पुलिस कर्मचारी न मिलने के कारण नप को भी बार बार अतिक्रमण हटाने के अभियान को रोकना पड़ता था। अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानदारों के विरोध का भी सामना करना पड़ता था। यहीं कारण है कि अब नगरपरिषद ने अतिक्रमण हटाने के लिए नया नियम लागू किया है।
------------------------
30 दुकानदारों और 20 पोस्टर लगाने वालों को नोटिस
नगरपरिषद के कर्मचारी पिछले पांच दिनों शहर में निरीक्षण कर रहे है। सड़क या फुटपाथ पर सामान मिलने के बाद पहले उसकी सामान सहित फोटो ली जा रही है और उसका नाम पता भी लिया जा रहा है। अब तक 30 दुकानदारों को चिह्नित कर इन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। इन दुकानदारों को कहा गया है कि सात दिनों के अंदर वो फोटो सहित नप कार्यालय में जमा करवाये कि उसने अपना सामान अंदर रख लिया है। अगर फिर भी सामान बाहर मिलेगा तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। यह जुर्माना एक हजार से लेकर दो हजार तक हो सकता है। वहीं 20 ऐसे दुकानदारों को नोटिस दिया है जिन्होंने शहर में विभिन्न जगह पर पोस्टर या होर्डिग्स लगा रखे थे। शहर में कोई भी पोस्टर चस्पाने या होर्डिग्स लगाने के लिए नप की अनुमति लेनी जरूरी है।
---------------------------------------
इन स्थानों पर अतिक्रमण की सबसे ज्यादा दिक्कत
-बस स्टैंड से हंस मार्केट तक।
-फव्वारा चौक से लेकर जवाहर चौक।
-अरोड़वंश धर्मशाला रोड।
-चार मरला कॉलोनी।
-ठाकर बस्ती की तरफ जाने वाली सड़क।
-डीएसपी रोड।
-भट्टूकलां की तरफ जाने वाले रोड पर।
------------------------------------------------
नगरपरिषद के अनेक कर्मचारी इस काम में लगे हुए हैं। शहर में इन कर्मचारियों को दुकान के बाहर कोई भी सामान दिखता है तो पहले वो फोटो ले रहे है और अगले दिन उसे नोटिस भी जारी कर रहे है। सात दिन के अंदर दुकानदार अपना सामान अंदर नहीं करता है तो उस पर जुर्माना भी किया जाएगा। अब अतिक्रमण इसी तरीके से हटाया जाएगा।
औंकार सिंह
सैनेटरी अधिकारी नगरपरिषद फतेहाबाद।