विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

हरियाणा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के तबादलों की तैयारी तेज, 31 अक्टूबर तक HRMS पोर्टल पर अपलोड होगा रिकॉर्ड

Published: Mon, 19 Oct 2026 04:20 PM (IST)

हरियाणा शिक्षा विभाग ने गैर-शिक्षक कर्मचारियों के ऑनलाइन तबादलों की तैयारी शुरू कर दी है।

हरियाणा शिक्षा विभाग फाइल फोटो

हरियाणा शिक्षा विभाग फाइल फोटो

HighLights

  1. गैर-शिक्षक कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया शुरू

  2. HRMS पोर्टल पर रिकॉर्ड अपडेट की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर

  3. विशेष श्रेणियों के लिए दस्तावेजों का कड़ा सत्यापन अनिवार्य

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। सरकारी स्कूलों और शिक्षा कार्यालयों में कार्यरत गैर-शिक्षक कर्मचारियों के तबादलों की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने मॉडल ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया-2026 के तहत कर्मचारियों का सेवा रिकॉर्ड और जरूरी दस्तावेज अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रक्रिया में डिप्टी डीईओ और बीईओ भी शामिल होंगे।

विभाग के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को 31 अक्टूबर तक कर्मचारियों का डाटा और संबंधित दस्तावेज एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट करवाने होंगे। तबादला पोर्टल खोलने से पहले प्रत्येक कर्मचारी के रिकॉर्ड और दावों का 100 प्रतिशत सत्यापन किया जाएगा।

तबादला प्रक्रिया में शामिल होने वाले कर्मचारियों को पोर्टल पर लागिन कर अपने रिकॉर्ड की जांच करनी होगी। नाम, कर्मचारी पहचान कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल, परिवार पहचान पत्र, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति और गृह जिला समेत व्यक्तिगत जानकारी सही होनी चाहिए। परिवार के सदस्यों की जन्मतिथि, संबंध और वैवाहिक स्थिति का विवरण भी जांचना होगा।

सेवा रिकॉर्ड में नियुक्ति की तारीख, मौजूदा कार्यालय में कार्यभार संभालने की तारीख, संबंधित संवर्ग में नियुक्ति, पदनाम, विभाग और सेवानिवृत्ति की तारीख शामिल होगी।

डाटा में कमी होने पर प्रणाली स्वतः आपत्ति दर्ज कर कर्मचारी की स्क्रीन पर सूचना देगी। कर्मचारियों को अपना रिकॉर्ड समय रहते ठीक करवाना होगा।

अतिरिक्त अंक के लिए प्रमाणपत्र जरूरी

मनपसंद स्टेशन पाने के लिए विशेष श्रेणी के तहत अतिरिक्त अंक का दावा करने वाले कर्मचारियों को संबंधित प्रमाणपत्र जमा करवाने होंगे।

गंभीर बीमारी की स्थिति में कर्मचारी, उसके पति या पत्नी अथवा अविवाहित बच्चों के लिए एम्स, पीजीआई रोहतक, पीजीआई चंडीगढ़ या हरियाणा व दिल्ली के सरकारी मेडिकल कॉलेज के सक्षम चिकित्सा बोर्ड से जारी वैध प्रमाणपत्र जरूरी होगा।

दिव्यांगता श्रेणी में कर्मचारी या उसके बच्चे के लिए विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआइडी) देना होगा। तलाकशुदा, न्यायिक रूप से अलग रह रहे या एकल अभिभावक कर्मचारियों को संबंधित न्यायालय के आदेश प्रस्तुत करने होंगे।

पति-पत्नी और सेना में तैनात जीवनसाथी के लिए नियम

पति-पत्नी दोनों नियमित सरकारी कर्मचारी हैं और एक ही स्थान पर तैनाती के आधार पर अंक का दावा करते हैं, तो उन्हें निर्धारित प्रारूप में प्रमाण देना होगा। सेना या अर्धसैनिक बल में तैनात जीवनसाथी के मामले में आधिकारिक सेवा पहचान पत्र संलग्न करना होगा।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त अंक लेने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने वाले कर्मचारी को तबादला प्रक्रिया से तुरंत बाहर किया जा सकता है। उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। कर्मचारी अपने व्यक्तिगत और सेवा संबंधी विवरण की जांच कर लें तथा अतिरिक्त अंकों के हर दावे के समर्थन में सही दस्तावेज प्रस्तुत करें। -संगीता बिश्नोई, जिला शिक्षा अधिकारी।