Move to Jagran APP

पटाखा गोदाम फिर रिहायशी क्षेत्र में खुले, पिछले साल डीसी ने लगाई थी आपत्ति

जागरण संवाददाता फतेहाबाद दीपावली से पहले पटाखा कारोबार शुरू हो गया है। एक बार फिर

By JagranEdited By: Published: Tue, 24 Sep 2019 10:23 PM (IST)Updated: Wed, 25 Sep 2019 06:37 AM (IST)
पटाखा गोदाम फिर रिहायशी क्षेत्र में खुले, पिछले साल डीसी ने लगाई थी आपत्ति
पटाखा गोदाम फिर रिहायशी क्षेत्र में खुले, पिछले साल डीसी ने लगाई थी आपत्ति

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :

loksabha election banner

दीपावली से पहले पटाखा कारोबार शुरू हो गया है। एक बार फिर प्रशासन ने भट्टू रोड पर मिनी बाइपास के साथ रिहायशी क्षेत्र में चार होलसेल पटाखा गोदामों को मंजूरी दे दी है। प्रशासन ने ये मंजूरी उसी जगह पर दी है जिस जगह पर पिछले साल तत्कालीन उपायुक्त डा.हरदीप ने लाइसेंस जारी करने पर आपत्ति जताई थी और भविष्य में शहर से बाहर पटाखा गोदाम खोलने के सख्त निर्देश दिए थे।

लेकिन इस बार पिछले आदेशों की अवेहलना करते हुए प्रशासन ने पिछले करीब 15 सालों से चल रहे गोदामों को उसी जगह पर खोलने की परमिशन दी है। अहम बात यह है कि जिस जगह पर गोदाम खोले गए हैं कि उसके साथ ही भट्टू रोड व मिनी बाइपास है। इसके अलावा गोदाम के साथ व पीछे रिहायशी क्षेत्र है। अगर कोई अनहोनी होती है उससे निपटने के लिए कोई सुरक्षा के प्रबंध नहीं है। बेशक गोदाम खुल चुके हैं लेकिन दमकल गाड़ियां आसपास भी नहीं खड़ी की गई है।

-------

यहां चल रहे हैं रिहायशी क्षेत्र में गोदाम

शहर में मुख्य रिहायशी क्षेत्र में चार गोदाम हैं, जोकि भट्टूकलां रोड पर हैं। ये गोदाम लंबे समय से यहीं पर चल रहे हैं। जब इन गोदामों के लिए जगह निर्धारित की गई थी, तब यहां आसपास खेत थे। लेकिन अब यहां पर आबादी बस चुकी है। मगर गोदामों को यहां से नहीं हटाया गया। प्रत्येक गोदाम से लगभग 150 से 200 मीटर की दूरी पर लोगों की रिहायश है। दीपावली से तीन से चार दिन पहले यहां पर होलसेल से लेकर रिटेल तक के रेट में पटाखे खरीदने की भीड़ रहती है। इसके अलावा प्रशासन भूना रोड, रतिया रोड और बीघड़ रोड के भी पटाखा गोदाम खोलने के लाइसेंस जारी कर रहा है।

-----------------

पटाखों संबंधी ये हैं जरूरी दिशा-निर्देश

-रिहायशी एरिया व बाजार में पटाखा बिक्री पूर्ण प्रतिबंधित है।

-कहीं भी बिना लाइसेंस के पटाखे नहीं बेच सकते।

-गोदाम या स्टाल के पास अग्नि सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध हों।

-अस्पताल, शिक्षण संस्थान, कोर्ट व धार्मिक स्थल के पास आतिशबाजी नहीं कर सकते।

-रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे नहीं बजा सकते।

-पटाखों की दुकान पर धूम्रपान नहीं कर सकते।

-दुकान पर मोमबत्ती, गैस, लालटेन, अगरबत्ती या बत्ती वाले लैंप का उपयोग नहीं कर सकते।

------------------

डीसी ने पटाखा गोदाम खोलने की अनुमति दी है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं उनसे ऊपर नहीं हो सकता। रिपोर्ट भेजी है या नहीं मैं कुछ नहीं कह सकता हूं।

- गांधी लाल

जिला अग्निशमन अधिकारी, फतेहाबाद

------

पटाखा गोदाम संचालकों ने पिछले साल समय मांग कर कहा था कि बाहर शिफ्ट कर लेंगे। मुझ से रिपोर्ट मांगी गई थी मैंने पिछली रिपोर्ट के आधार पर दिया कि जो स्थिति पहले थी वैसे ही है। अनुमति उपायुक्त कार्यालय की तरफ से दी गई है।

- सरजीत नैन

एसडीएम, फतेहाबाद


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.