आपातकाल में जेल जाने वाले को मिलेगी 10 हजार रुपये की मासिक पेंशन
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद: मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप आपातकाल के दौरान लोकतंत्र बहाल
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद:
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप आपातकाल के दौरान लोकतंत्र बहाली के लिए संघर्ष करने तथा जेलों में यातनाएं सहने वाले व्यक्तियों को दस हजार रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। इस संबंध में उपायुक्त डा. हरदीप ¨सह ने सभी उपमंडलाधिशों को पत्र लिखकर उनसे ऐसे सभी व्यक्तियों की सूची मांगी है। जिन्होंने 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक देश में लागू हुए आपातकाल के दौरान मीसा कानून 1971 या डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962 के तहत लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष किया हो, जेल जाकर यातनाएं सही हो अथवा नजरबंद रहे हों। स्वर्ण जयंती महोत्सव के समापन समारोह में 10 हजार रुपये मासिक पेंशन प्रदान करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि घोषणा के अनुरूप हरियाणा राज्य शुभ्र ज्योत्सना पेंशन व अन्य सुविधाएं योजना के तहत मुख्य सचिव कार्यालय से 15 अप्रैल तक आपातकाल के दौरान यातनाएं सहने वाले व्यक्तियों की सूची मांगी गई है। संबंधित व्यक्ति के जीवित न होने की स्थिति में उसकी विधवा को पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।