प्रॉपर्टी डीलरों पर संकट, लाइसेंस रद होने पर लटकी तलवार
जागरण संवाददाता फतेहाबाद प्रॉपर्टी डीलरों को अपने लाइसेंस जल्द ही नवीनीकरण करवाने ह
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद:
प्रॉपर्टी डीलरों को अपने लाइसेंस जल्द ही नवीनीकरण करवाने होंगे। अगर किसी ने नहीं करवाया तो उनके लाइसेंस रद कर दिया जाएगा। जिले में करीब 800 लोग प्रॉपर्टी डीलर का काम करते है। लेकिन पिछले कई सालों से प्रॉपर्टी में मंदी होने के कारण लोगों ने काम छोड़ दिया। लेकिन लाइसेंस अभी तक उनके पास है। अगर अब जल्द ही उन्होंने अपने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करवाया तो उसे रद समझा जाएगा और व भविष्य में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम नहीं कर सकता।
करीब 9 साल पहले यानि 2010 से लेकर 2013 तक प्रॉपर्टी में इतना बूम आया कि हर कोई प्रॉपर्टी डीलर बन गया। जिले के करीब 800 लोगों ने प्रॉपर्टी डीलिग के लिए लाइसेंस तक ले लिया। करीब तीन साल ऐसा बूम रहा कि हर प्रापर्टी डीलर के यहां कोठी तक बन गई। हर कोई लाइसेंस लेने के लिए डीसी दरबार जाता। लेकिन उसे लाइसेंस भी बड़ी मुश्किल से मिलता था।
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परमाणु संयंत्र की जमीन बिकने के बाद आई मंदी
गांव गोरखपुर में सरकार ने परमाणु संयंत्र के लिए 1313 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर ली। जमीन क्या अधिग्रहण हुई प्रॉपर्टी डीलरों का काम ही ठप हो गया। जमीन अधिग्रहण करने के बाद किसानों के पास रुपये भी अधिक आए और किसानों ने दूसरी जगह जमीन भी लेनी शुरू कर दी। करीब एक साल बाद ऐसी मंदी आई कि प्रॉपर्टी डीलरों का धंधा ही चौपट हो गया। प्रॉपर्टी डीलरों ने अपनी दुकानें बंद कर परचून की दुकानें खोल ली। किसी ने बिजली का सामान बेचना शुरू कर दिया तो किसी ने पुस्तकों का काम कर दिया।
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करीब 400 ने नहीं करवाया नवीनीकरण
जिले में प्रॉपर्टी डीलरों के आंकड़ों पर गौर करे तो इनकी संख्या करीब 800 के करीब है। 400 लोगों ने यह काम छोड़ दिया है। इन लोगों के पास लाइसेंस तो है लेकिन ये दोबारा प्रशासन के यहां नवीनीकरण के लिए नहीं गए। अब प्रशासन ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि आने वाले कुछ दिनों में उन्होंने अपने लाइसेंस नवीनीकरण नहीं करवाए तो उनके रद कर दिए जाएंगे। इन लोगों में कुछ ऐसे भी जो अब यह धंधा नहीं करना चाहते।
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प्रॉपर्टी डीलर लाइसेंस धारकों से कहा है कि जिन प्रॉपर्टी डीलरों ने प्रॉपर्टी डीलिग के लिए लाइसेंस लिए थे और उनकी वैधता समाप्त हो गई है। वे अपने लाईसेंस का नवीनीकरण करवाएं। वे अपना प्रतिवेदन तथ्यों सहित दो दिन के अंदर उपायुक्त कार्यालय के कमरा नंबर 44, एचआरए शाखा में प्रस्तुत करें, अन्यथा उनके प्रॉपर्टी डीलर लाईसेंस रद करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
::धीरेंद्र खड़गटा
उपायुक्त फतेहाबाद।