वित्त विकास निगम ने 172 परिवारों को उपलब्ध करवाए 1 करोड़ 16 लाख रुपये के बैंक ऋण
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा राज्य के अनुस
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वयं रोजगार चलाने के लिए लघु व्यवसाय व अन्य योजनाओं के तहत ऋण प्रदान करता है जिसमें विशेष सब्सिडी व मार्जनमनी भी प्रदान की जाती है। उपायुक्त डा. जेके आभीर ने बताया कि निगम चालू वित्त वर्ष में दिसंबर माह तक 172 व्यक्तियों को एक करोड़ 16 लाख 30 हजार रुपये की राशि विभिन्न योजनाओं के तहत बैंकों से ऋण उपलब्ध करवा कर रोजगार दिया गया है। जिसमें 10 लाख 17 हजार रुपये की सब्सिडी, 4 लाख एक हजार रुपये की मार्जनमनी और 83 लाख 62 हजार रुपये बैंक ऋण शामिल है।
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इन क्षेत्रों में दिया ऋण
निगम ने व्यवसायिक एवं वाणिज्य क्षेत्र में 54 लोगों को 39 लाख 30 हजार रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई है। जिसमें 30 लाख 75 हजार रुपये बैंक लोन, 4 लाख 61 हजार रुपये सब्सिडी और 3 लाख 94 हजार रुपये मार्जनमनी शामिल है। उन्होंने बताया कि निगम ने 106 परिवारों को डेयरी फार्मिग व कृषि क्षेत्र में विभिन्न कार्यों के लिए 55 लाख 40 हजार रुपये की धन राशि उपलब्ध करवाई गई है। जिसमें 50 लाख 24 हजार रुपये बैंक ऋण तथा 5 लाख 16 हजार रुपये सब्सिडी शामिल है। भेड़ पालन के लिए 3 परिवारों को 2 लाख 40 हजार रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें 2 लाख 10 हजार बैंक लोन और 30 हजार रुपये सब्सिडी शामिल है। एक परिवार को जोटा बुग्गी के लिए 70 हजार रुपये की राशि उपलब्ध करवाई है, जिसमें से 53 हजार रुपये बैंक लोन, 10 हजार सब्सिडी और 7 हजार रुपये मार्जनमनी शामिल है।
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ये है योग्यता
ऋण प्राप्त करने संबंधी आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए और अनुसूचित जाति से संबंध रखता हो उसकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 40 हजार रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 55 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे आवेदकों को ऋण में 10 हजार रुपये तक की अनुदान राशि दी जाती है।