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कृषि विभाग ने दुकानों से भरे थे सामान के 414 सैंपल, 7 सैंपल की रिपोर्ट आई निम्नस्तर की

जागरण संवाददाता फतेहाबाद किसानों को दुकानदार निम्न स्तर का सामान न बेचें। इसके लिए सरक

By JagranEdited By: Published: Mon, 11 Jan 2021 04:01 AM (IST)Updated: Mon, 11 Jan 2021 04:01 AM (IST)
कृषि विभाग ने दुकानों से भरे थे सामान के 414 सैंपल, 7 सैंपल की रिपोर्ट आई निम्नस्तर की
कृषि विभाग ने दुकानों से भरे थे सामान के 414 सैंपल, 7 सैंपल की रिपोर्ट आई निम्नस्तर की

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद : किसानों को दुकानदार निम्न स्तर का सामान न बेचें। इसके लिए सरकार के हिदायतों के अनुसार कृषि विभाग के अधिकारियों ने सख्ती से दुकानों के सैंपल भरे थे। जिले में करीब 414 सैंपल भरे, जिनमें से 7 सैंपल निम्न गुणवत्ता के मिले। इसमें 5 सैंपल पेस्टीसाइड के थे और 2 सैंपल फर्टिलाइजर यानी उर्वरकों के निम्न गुणवत्ता के मिले हैं। जिनके खिलाफ विभाग के अधिकारियों ने कोर्ट में मामला दायर करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है।

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पहली बार गड़बड़ी मिलने पर 20 हजार से लेकर 50 रुपये तक जुर्माना

निम्न स्तर के पेस्टीसाइड व उर्वरक बेचने पर 20 हजार रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक जुर्माना है। यह जुर्माना पहली बार गड़बड़ी करने पर लगाता है। यदि कोई दुकानदार फिर से गड़बड़ी करता है तो बढ़ 1 लाख रुपये हो जाता है। इस वर्ष में जो 7 सैंपल निम्न स्तर के मिले है। उन पर कोर्ट अधिकतम 50 हजार रुपये जुर्माना लगा सकती है। यह कोर्ट पर निर्भर करता है।

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निम्न स्तर के बीज बेचने पर महज 500 रुपये जुर्माना :

निम्न गुणवत्ता के बीज बेचने पर सबसे कम जुर्माना का प्रावधान है। हालांकि अब मल्टी नेशनल कंपनियों आने के चलते नकली बीज का कारोबार कम हो गया। वहीं गांव स्तर पर भी अनेक बीज विक्रेता हो गए। जो किसान को नकली बीज नहीं बेचते। लेकिन कानून में प्रावधान है कि नकली बीज से किसानों को लाखों रुपयों का घाटा लग जाए। लेकिन जुर्माना 500 रुपये ही होगा। इस जुर्माने को बढ़ाने के लिए किसान संगठन लंबे समय से मांग कर रहे है।

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एक साल से लंबित कानून बने तो किसानों को मिलेगा फायदा :

केंद्र सरकार किसान हित में नया कानून बना रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार उक्त कानून बनने से निम्न स्तर के बीज, उर्वरक व पेस्टीसाइड बेचने वालों पर लाखों रुपये जुर्माने का प्रावधान है। जो दिसंबर 2019 से लंबित है। उस कानून से निम्न स्तर के सामान बेचने पर आर्थिक दंड के साथ 7 साल तक की जेल का प्रावधान है। किसान संगठन भी सरकार से मांग कर रहे है कि उक्त कानून को जल्द से जल्द पेस किया जाए।

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लगातार लिए जाएंगे सैंपल : सिहाग

लगातार सैंपल लिए जा रहे है। इसके लिए संबंधित एसडीओ व गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी को निर्देश दिए हुए है। यदि किसान को लगता है कि कोई विक्रेता नकली बीज, खाद व पेस्टीसाइड बेच रहा है। तो उसकी हमें शिकायत दे। उसके तुरंत सैंपल भरवा दिए जाएंगे। किसान को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी।

- डा. राजेश सिहाग, उपनिदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग।

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जिले में भरे गए सैंपल

सैंपल डिटेल अब तक भरे सैंपल आई रिपोर्ट निम्न गुणवत्ता

फर्टिलाइजर 132 100 2

पेस्टीसाइड 120 94 5

सीड्स 162 132 0


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