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रेड व येलो जोन के 129 गांव के 538 व्यक्तिगत आवेदकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर मिलेंगे यंत्र

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2021-22 के दौरान फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत कस्टम हायरिग केंद्र एवं व्यक्तिगत कृषि यंत्र के लिए 7 सितंबर तक आमंत्रित किए गए थे।

By JagranEdited By: Published: Fri, 17 Sep 2021 07:40 AM (IST)Updated: Fri, 17 Sep 2021 07:40 AM (IST)
रेड व येलो जोन के 129 गांव के 538 व्यक्तिगत आवेदकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर मिलेंगे यंत्र
रेड व येलो जोन के 129 गांव के 538 व्यक्तिगत आवेदकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर मिलेंगे यंत्र

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :

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कृषि तथा किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2021-22 के दौरान फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत कस्टम हायरिग केंद्र एवं व्यक्तिगत कृषि यंत्र के लिए सात सितंबर तक आमंत्रित किए गए थे। पोर्टल पर आवेदन करने वाले रेड व येलो जोन के 538 व्यक्तिगत आवेदकों को 167 कस्टम हायरिग केंद्र के आवेदकों के आनलाइन भरी गई जानकारी अनुसार पराली प्रबंधन के कृषि यंत्र खरीदने पर अनुदान देने के लिए गठित जिला कार्यकारणी समिति द्वारा स्वीकार कर लिए गए है। जिले में 167 में से रेड जोन में 101 जनरल श्रेणी व येलो जोन में 61 जनरल श्रेणी कस्टम हायरिग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। जिला फतेहाबाद में पांच कस्टम हायरिग केंद्र अनुसूचित जाति किसान समूह के स्थापित किए जाएंगे। व्यक्तिगत श्रेणी में 538 में से रेड जोन व येलो जोन के 506 व अनुसूचित जाति के लिए 32 आवेदन स्वीकार कर लिए गए है। अनुमोदित कस्टम हायरिग केंद्र एवं व्यक्तिगत किसानों के नाम को पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है व अब वे सभी कस्टम हायरिग केंद्र एवं व्यक्तिगत किसान कृषि यंत्र के बिल आनलाइन पोर्टल पर मुख्यालय की तरफ से निर्देश प्राप्त होने पर अपलोड कर सकेंगे। कृषि यंत्र खरीद से पहले नीचे दी गई शर्तों को व्यक्तिगत किसान/कस्टम हायरिग केंद्र पूरा करता हो तो ही बिल अपलोड करें अन्यथा उसका आवेदन रद्द हो जाएगा, जिसके लिए किसान स्वयं जिम्मेदार होगा।

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व्यक्तिगत श्रेणी व कस्टम हायरिग केंद्र के किसानों के लिए शर्ते

व्यक्तिगत श्रेणी के लिए किसान ने पिछले 2 वर्षों (2019-2020 व 2020-2021) के दौरान इस वर्ष अनुदान पर लिए जाने वाले कृषि यंत्र पर अनुदान न लिया हो। किसान जिले का स्थाई निवासी हो व किसान के पास राज्य में रजिस्टर्ड ट्रेक्टर की वैध आर हो व किसान ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण करवाया हो व अनुसूचित जाति पर लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। (यदि अनुसूचित जाति से हो तो)। कस्टम हायरिग केंद्र के लिए रजिस्टर्ड किसान समूह जिसमें कम से कम 8 सदस्य हो, पिछले 2 वर्षों (2019-2020 व 2020-2021) के दौरान कस्टम हायरिग केंद्र ने अनुदान न लिया हो। सभी सदस्य जिले के स्थाई निवासी हो व किसी एक सदस्य के पास राज्य में रजिस्टर्ड ट्रेक्टर की वैध आरसी हो व सभी सदस्यों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण करवाया हो व अनुसूचित जाति पर लाभ लेने के लिए 8 में से 5 सदस्य अनुसूचित जाति से संबंधित हो व प्रमाण पत्र (यदि अनुसूचित जाति से हो तो) लगाएं।

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पराली प्रदूषण को रोकने के लिए जिले में रेड व येलो जोन के 129 गांव के 538 व्यक्तिगत आवेदकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर यंत्र दिए जाएंगे। इसके लिए आवेदन मांगे गए थे। अब किसानों को बिल लगाने है। बिलों की जांच करने के बाद यंत्र जारी कर दिए जाएंगे।

महावीर कौशिक, उपायुक्त फतेहाबाद।


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