अब सरकारी कार्यालयों में बीड़ी-सिगरेट ले जाने की भी मनाही
कोटपा एक्ट के तहत शुक्रवार को लघु सचिवालय सेक्टर-12 में नगराधीश बलीना की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें उन्होंने आदेश दिए कि सरकारी दफ्तरों के आगे एक ड्रम बॉक्स लगाया जाए, जिसमें अधिकारियों से मिलने आने वाले लोग अपनी जेबों में पड़े बीड़ी के बंडल, सिगरेट पैकेट, तंबाकू-गुटखा आदि के पाउच बॉक्स में डालेंगे। फरीदाबाद,21सितंबर। स्थानीय दिल्ली मथुरा फोर लाईन सड़क से गांव तिलपत से होती हुई सूरदास समाधि तक सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण सड़क एवं भवन निर्माण विभाग द्वारा करवाया जाएगा। इस सड़क को मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा की गई घोषणा से मंजूरी मिली है।यह जानकारी उपायुक्त अतुल कुमार द्विवेदी ने दी। उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस सड़क पर 11करोड़
जासं, फरीदाबाद : कोटपा एक्ट के तहत शुक्रवार को लघु सचिवालय सेक्टर-12 में नगराधीश बलीना की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें उन्होंने आदेश दिए कि सरकारी दफ्तरों के आगे एक ड्रम बॉक्स लगाया जाए, जिसमें अधिकारियों से मिलने आने वाले लोग अपनी जेबों में पड़े बीड़ी के बंडल, सिगरेट पैकेट, तंबाकू-गुटखा आदि के पाउच बॉक्स में डालेंगे। ऐसा न करने वालों पर 200 रुपये तक का जुर्माना होगा। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को भी निर्देश दिए कि सभी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के आसपास 100 स्क्वायर यार्ड तक किसी भी नशीले पदार्थ की दुकान नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा पूरे जिले को स्मोक फ्री जोन बनाने में अपना अहम योगदान दें। बैठक में पुलिस विभाग से एसीपी और नोडल ऑफिसर देवेंद्र यादव, सीनियर ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर डॉक्टर करण गोदारा, डिप्टी सीएमओ और नोडल ऑफिसर डॉक्टर गीता पालिया, चीफ वार्डन सिविल डिफेंस व विषय विशेषज्ञ आपदा प्रबंधन डॉ.एमपी ¨सह, स्कूल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सीमा, कौराली से एसएमओ डॉक्टर चेतना, काउंसलर वंदना, जिला विज्ञान विशेषज्ञ अजय शर्मा, बिजली विभाग से एसडीओ संजय मंगला व अन्य अधिकारी मौजूद थे।