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पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद

फरीदाबाद में गला दबाकर पत्नी की हत्या के दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। यह मुकदमा 17 सितंबर 2017 को मुजेसर थाने में दर्ज हुआ।

By JagranEdited By: Published: Fri, 29 Mar 2019 07:40 PM (IST)Updated: Sat, 30 Mar 2019 06:39 AM (IST)
पत्नी की हत्या के दोषी 
को उम्रकैद
पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद

जासं, फरीदाबाद: गला दबाकर पत्नी की हत्या के दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। यह मुकदमा 17 सितंबर 2017 को मुजेसर थाने में दर्ज हुआ। शिकायतकर्ता मंजू ने बताया कि वे तीन बहनें हैं। तीनों की शादी संजय कॉलोनी में एक ही परिवार में हुई थी। मंजू ने आरोप लगाया कि छोटी बहन किरण के पति राजकुमार का चरित्र ठीक नहीं था। वह किरण को खर्च नहीं देता था। मारपीट करता था। 16 सितंबर 2017 की सुबह राजकुमार घर आया और अपने कमरे में चला गया। उसका किरण के साथ झगड़ा हुआ। मंजू ने उनका बीच-बचाव कराया। इसके बाद मंजू ड्यूटी चली गई। बाद में राजकुमार ने गला दबाकर किरण की हत्या कर दी। मंजू के पति ने किरण को अचेतावस्था में देखा और उसे सूचित किया। पुलिस ने जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया।

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