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Motor Vehicle Rules: अब जरूरी नहीं डीएल और आरसी जेब में रखना, बदल गए ट्रैफिक नियम

एसीपी ट्रैफिक जयपाल सिंह ने कहा कि यातायात के दौरान हमारा सबसे अधिक जोर दोपहिया वाहन पर हेलमेट और कार में सीट बेल्ट सुनिश्चित करना होता है। सबसे अधिक चालान इन्हीं नियमों के उल्लंघन पर किए जाते हैं।

By Mangal YadavEdited By: Published: Thu, 01 Oct 2020 08:27 PM (IST)Updated: Thu, 01 Oct 2020 08:27 PM (IST)
Motor Vehicle Rules: अब जरूरी नहीं डीएल और आरसी जेब में रखना, बदल गए ट्रैफिक नियम
हरियाणा ट्रैफिक पुलिस की फाइस फोटोः जागरण

फरीदाबाद, जागरण संवाददाता। एक अक्टूबर से यातायात के नियमों में अहम बदलाव हो गया हैैै, जो कुछ हद तक वाहन चालकों के हित में है। केंद्र सरकार की तरफ से लागू नियम के तहत अब वाहन चालक को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) जेब में रखकर चलने की जरूरत नहीं होगी। मोबाइल में इनकी फोटो भी मान्य होगी।

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वहीं वाहन चलाते वक्त चालक को मोबाइल पर रूट मैप देखने की छूट होगी। हालांकि, मोबाइल पर अन्य गतिविधि की छूट नहीं होगी, उसके लिए एक से पांच हजार रुपये तक का चालान किया होगा। इन नियमों का स्थानीय लोग ने स्वागत किया है। हालांकि यातायात पुलिस का कहना है कि अभी नए नियमों को लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं मिली है, मगर समाचार माध्यमों से उनके पास इस संबंध में जानकारी पहुंची है। बता दें कि अब तब वाहन चलाते वक्त डीएल और आरसी जेब में रखना जरूरी था। ऐसा ना होने पर दो हजार रुपये के चालान का प्रावधान था।

रोड सेफ्टी आर्गनाइजेशन के उपाध्यक्ष एसके शर्मा ने बताया कि वाहन चालकों को ध्यान रखना होगा कि उन्हें केवल मोबाइल पर केवल रूट मैप देखने की छूट मिली है। वे यह भी ध्यान रखें कि रूट मैप देखते हुए भी भी उनका ध्यान ना भटके। वहीं जिला बार एसोसिएशन के प्रधान संजीव चौधरी ने बताया कि आरसी और डीएल को लेकर लागू किया जा रहे नियम का स्वागत होना चाहिए। डिजिटलाइजेशन के इस युग में यह जरूरी था कि इनकी सॉफ्ट कापी मान्य हो। वाहन चालकों को थोड़ी राहत मिलेगी।

एसीपी ट्रैफिक जयपाल सिंह ने कहा कि यातायात के दौरान हमारा सबसे अधिक जोर दोपहिया वाहन पर हेलमेट और कार में सीट बेल्ट सुनिश्चित करना होता है। सबसे अधिक चालान इन्हीं नियमों के उल्लंघन पर किए जाते हैं। डीएल और आरसी के संबंध में नोटिफिकेशन नहीं मिला है। नोटिफिकेशन मिलने पर नियमों को लागू कराया जाएगा।

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