Nikita Tomar Murder Case: निकिता के अपहरण के मुकदमे की दोबारा सुनवाई होगी या नहीं, शाम 5 बजे फैसला
Nikita Tomar Murder Case सोमवार को होने वाली सुनवाई के दौरान स्थानीय अदालत चालान चेकिंग के बाद मुकदमा सेशन अदालत को भेज सकती है। दोनों ही मुकदमों की सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कादियान की अदालत में होगी।
फरीदाबाद, जागरण संवाददाता। निकिता हत्याकांड मामले में साल 2018 में दर्ज हुए अपहरण के मामले की दोबारा जांच को लेकर न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कादियान की अदालत में सोमवार को सुनवाई पूरी हो गई। अदालत शाम 5 बजे के बाद इस पर फैसला सुनाएगी। वहीं हत्या मामले में चेकिंग ऑफ चालान की सुनवाई भी पूरी हो गई है। डिफेंस वकील ने कहा कि चालान कंपलीट है। अब न्यायिक दंडाधिकारी मुकदमे को सत्र न्यायालय में भेजेंगे। दोनों ही मुकदमों की सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कादियान की अदालत में हुई।
बता दें कि आरोपित तौशीफ ने साल 2018 में भी निकिता का अपहरण कर लिया था। जिस पर सिटी बल्लभगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में निकिता के स्वजनों ने अदालत में हलफनामा दे दिया था, जिससे मामला खत्म हो गया था। अब स्वजनों ने कहा है कि दबाव देकर उनसे हलफनामा लिया गया। उन्होंने डीसीपी बल्लभगढ़ से यह मुकदमा नए सिरे से जांच करने की मांग की। मुकदमे की दोबारा जांच के लिए अदालत से मंजूरी जरूरी है। इसलिए पुलिस ने अदालत में याचिका लगाई थी।
गौरतलब है कि 22 अक्टूबर को अग्रवाल कालेज के गेट पर छात्रा निकिता का पहले अपहरण करने की कोशिश की गई, विफल रहने पर गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने अपहरण का प्रयास करने व गोली मार कर हत्या करने के आरोप में तौशीफ व उसके साथी रेहान को गिरफ्तार किया था, बाद में पुलिस ने पिस्तौल मुहैया कराने वाले अजरू को भी गिरफ्तार किया था। आरोपित अब न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। इस हत्याकांड के बाद परिजनों ने पुलिस को बताया था कि 2018 में भी तौशीफ ने निकिता का अपहरण किया था, पर दबाव देकर मामला खत्म करवा दिया गया था।
यहां पर बता दें कि निकिता तोमर की उस समय गोली मार हत्या कर दी गई थी, जब वह अपने सहेली के साथ थी। हत्यारोपित तौशीफ ने अपने साथी रिहान के साथ सरेआम गोली मारी थी और यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।
Coronavirus: निश्चिंत रहें पूरी तरह सुरक्षित है आपका अखबार, पढ़ें- विशेषज्ञों की राय व देखें- वीडियो