स्वच्छ भारत मिशन: खुले में शौच करने पर भरना पड़ेगा जुर्माना
कोई नागरिक खुले में शौच या लघुशंका करते हुए मिलेगा तो उस पर हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 309 के तहत 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा।
फरीदाबाद [जेएनएन]। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत नगर निगम फरीदाबाद ने वार्ड 11, 15, 19 और 20 को खुले में शौच मुक्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। नगर निगम प्रवक्ता के अनुसार इन वार्डों को खुले में शौच मुक्त घोषित करने को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया व आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। लोग 15 दिन के अंदर अपने सुझाव, प्रतिक्रिया व आपत्तियां नगर निगम को भेज सकते हैं।
इस अवधि में प्रतिक्रिया/आपत्तियां प्राप्त नहीं होने पर उपरोक्त वर्णित वार्ड को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद इन वार्डों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में कोई नागरिक खुले में शौच या लघुशंका करते हुए मिलेगा तो उस पर हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 309 के तहत 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा।
वार्ड 11 और 15 के अंतर्गत एनआइटी-2, एनआइटी-3, नेहरू कॉलोनी, एसजीएम नगर का क्षेत्र आता है। वार्ड 19 व 20 के तहत फतेहपुर चंदीला, गांधी कॉलोनी, न्यू कॉलोनी, फ्रेंड्स कॉलोनी, मेवला महाराजपुर, ग्रीन फील्ड, सेक्टर-21 ए, बी और सेक्टर-46 आदि का क्षेत्र आता है।
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