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जिले के 5780 किसानों को मिला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नियमों में अब सरकार ने बदलाव कर दिया है। अब तक सरकार योजना के तहत उन किसानों के खाते से सीधे प्रीमियम काट लेती थी जिन्होंने किसान क्रेडिट योजना के तहत बैंकों से फसली ऋण लिए हुए थे। अब जो बदलाव हुआ है उसके अनुसार किसी भी किसान के खाते से प्रीमियम नहीं काटा जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Sun, 05 Jul 2020 03:56 PM (IST)Updated: Sun, 05 Jul 2020 03:56 PM (IST)
जिले के 5780 किसानों को मिला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ
जिले के 5780 किसानों को मिला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ

सुभाष डागर, बल्लभगढ़

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नियमों में अब सरकार ने बदलाव कर दिया है। अब तक सरकार योजना के तहत उन किसानों के खाते से सीधे प्रीमियम काट लेती थी, जिन्होंने किसान क्रेडिट योजना के तहत बैंकों से फसली ऋण ले रखा थे। अब जो बदलाव हुआ है, उसके अनुसार किसी भी किसान के खाते से प्रीमियम नहीं कटेगा। अब जो भी किसान अपनी फसल का बीमा कराना चाहते हैं, वो खुद प्रीमियम जमा कराएंगे। इस बार केंद्र सरकार की एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा करेगी। योजना के तहत जिले में सिर्फ 5780 किसानों को मुआवजा मिला। योजना का किसानों को पूरा लाभ नहीं मिल पाया। योजना 13 जनवरी-2016 में शुरू की गई

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार ने 13 जनवरी, 2016 को शुरू की। योजना के तहत किसानों को अपनी फसल का बीमा कराने के लिए खरीफ में दो फीसद और रबी में 1.50 फीसद प्रीमियम देना होता है। नियमानुसार आग को छोड़ कर अन्य किसी भी प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होता है, तो नुकसान होने के 72 घंटे के अंदर जिला कृषि उपनिदेशक को अपनी शिकायत देनी होती है। पिछले पांच वर्ष में सरकार ने कुल 34 हजार 444 किसानों के खातों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम काटा। योजना के तहत जिले में कुल 5780 किसानों को मुआवजा मिला। वहीं 24 हजार किसानों ने अपनी फसलों में नुकसान की शिकायत की। इन किसानों में से अभी 224 किसानों की शिकायत मुआवजे को लेकर लंबित हैं। शेष 14,996 किसानों की शिकायतों को मुआवजा देने के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया। वर्जन..

किसानों की शिकायतों पर कमेटी जो नुकसान की रिपोर्ट लिखकर भेजती थी, उसे बीमा कंपनी के अधिकारी नहीं मानते थे। कई किसानों का प्रीमियम बैंकों ने काट लिया, लेकिन बीमा कंपनी में पर जमा नहीं कराया। ऐसे किसानों में मैं भी एक हूं। अब बैंकों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।

-तेजपाल शर्मा, सिकरौना अब बीमा कंपनी में किसान स्वयं अपनी फसल का बीमा जमा करा सकता है। सरकार किसी भी किसान के खाते से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम नहीं काटेगी। ये जरूरी नहीं है, अब बीमा कराने वाले किसान ने फसली ऋण लिया हो। ऐसे किसान भी बीमा करा सकते हैं, जिन्होंने ऋण नहीं लिया है।

-डॉ.अनिल कुमार, उपनिदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, फरीदाबाद


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