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आउसटीज पॉलिसी के तहत प्लॉटों का ड्रा 29 व 30 को

दो साल पहले आउसटीज पॉलिसी (अधिगृहीत जमीन के बदले दूसरी जगह प्लॉट देने की नीति) के तहत आवेदन करने वालों के लिए 29 व 30 सितंबर को प्लॉटों का ड्रा निकाला जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Mon, 21 Sep 2020 05:03 PM (IST)Updated: Mon, 21 Sep 2020 05:03 PM (IST)
आउसटीज पॉलिसी के तहत प्लॉटों का ड्रा 29 व 30 को
आउसटीज पॉलिसी के तहत प्लॉटों का ड्रा 29 व 30 को

जासं, फरीदाबाद : हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) में करीब दो साल पहले आउसटीज पॉलिसी (अधिगृहीत जमीन के बदले दूसरी जगह प्लॉट देने की नीति) के तहत आवेदन करने वालों के लिए 29 व 30 सितंबर को प्लॉटों का ड्रा निकाला जाएगा। यह ड्रा प्रदर्शनी एवं सभागार केंद्र, सेक्टर-12 में होगा। एचएसवीपी ने सेक्टर-2, 8, 9, 15ए, 19, 30, 37, 48, 55, 56-56ए, 62, 64, 65, नहरपार के सेक्टर-77, 78 और पलवल के सेक्टर-2 के लिए समय-समय पर किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया था। पॉलिसी के तहत किसान अपनी अधिगृहीत जमीन के बदले प्लॉट के लिए एचएसवीपी में आवेदन कर सकते हैं। एचएसवीपी द्वारा नवंबर 2018 में इन सभी सेक्टरों के लिए जमीन देने वाले किसानों से आउसटीज पॉलिसी के तहत प्लॉट के लिए आवेदन मांगे थे। एचएसवीपी के प्रशासक प्रदीप दहिया ने बताया कि विभाग के पास 263 आवेदन आए हैं। इनकी कई दिन से चल रही जांच पूरी हो गई है। एक-एक दस्तावेज की गहनता से जांच की गई है। अब ड्रा के माध्यम से आवेदनकर्ताओं को प्लॉट दिए जाएंगे।

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