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पुराने वाहन हो रहे जब्त, बनाया जाएगा डंपिग यार्ड

10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को जब्त कर रही है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 07 Dec 2021 06:18 PM (IST)Updated: Tue, 07 Dec 2021 06:18 PM (IST)
पुराने वाहन हो रहे जब्त, बनाया जाएगा डंपिग यार्ड
पुराने वाहन हो रहे जब्त, बनाया जाएगा डंपिग यार्ड

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद : 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को जब्त करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पुलिस के लिए मुसीबत बन गए हैं। इन आदेश के तहत पुलिस एक हजार से अधिक वाहन जब्त कर चुकी है। अकेले ट्रैफिक थाना 500 से अधिक वाहन जब्त कर चुका है। अब हालत ये है कि कई थाने व चौकियों में और वाहन खड़े करने की जगह नहीं बची है। कुछ थाने-चौकियों में जब्त वाहन परिसर के बाहर भी खड़े किए गए हैं। अब पुलिस इन वाहनों को खड़े करने के लिए डंपिग यार्ड बनाने की तैयारी में जुट गई है।

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पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा ने सभी डीसीपी को अपने क्षेत्र में डंपिग यार्ड के लिए जगह तलाशने को कहा है। पुलिस आयुक्त का कहना है कि जोन के आधार पर अलग-अलग डंपिग यार्ड बनाए जा सकते हैं या बड़ी जगह उपलब्ध होने पर पूरे जिले के लिए एक डंपिग यार्ड भी बनाया जा सकता है। पुलिस आयुक्त ने दे रखा है टारगेट

पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने प्रत्येक थाने में रोजाना तीन और चौकी को दो पुराने वाहन जब्त करने का लक्ष्य दिया है। इसी तरह यातायात पुलिस को एक सप्ताह के भीतर सौ पुराने वाहन जब्त करने का लक्ष्य दिया है। इस आदेश के बाद सभी थाना, चौकी व यातायात पुलिस सक्रिय हो गई हैं। ट्रैफिक पुलिस के सभी जोनल आफिसर को भी वाहन जब्त करने का लक्ष्य दिया गया है। शहर में सभी जगह नाके लगाकर पुराने वाहनों पर निगरानी शुरू हो गई है। पुलिस वाहनों को रोककर देख रही है कि वे कितने पुराने हैं। डीसीपी ट्रैफिक सुरेश कुमार ने बताया कि पुराने वाहनों को पहले भी जब्त किया जा रहा था। प्रदूषण का स्तर बढ़ते ही इस पर विशेष अभियान चलाने के आदेश दिए गए हैं। इसके तहत ज्यादा से ज्यादा वाहन जब्त करने हैं। जब्त वाहन छुड़ाना नहीं होगा आसान

जब्त किए वाहनों का क्या करना है, यह अभी स्पष्ट नहीं है, पर जिस मालिक के यह वाहन होंगे, उन्हें छुड़ाना बहुत मुश्किल होगा। बाद में पुलिस इन वाहनों को बोली लगाकर कबाड़ में बेच सकती है। लंबी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही लोग अपने पुराने वाहन को वापस पा सकेंगे, मगर उन्हें वाहन सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं होगी। वे अपने वाहन को कबाड़ में बेच सकेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि वाहनों को सड़क पर उतारने की बजाय स्क्रैप पालिसी को अपनाएं।


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