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जमातियों के खिलाफ विदेशी अधिनियम उल्लंघन की याचिका खारिज

जिले में अलग-अलग स्थानों से पकड़े गए विदेशी जमातियों के खिलाफ विदेशी अधिनियम उल्लंघन का मुकदमा चलाने की पुलिस की याचिका अतिरक्ति सत्र न्यायाधीश राजेश गर्ग की अदालत ने खारिज कर दी है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 15 Jul 2020 08:28 PM (IST)Updated: Wed, 15 Jul 2020 08:28 PM (IST)
जमातियों के खिलाफ विदेशी 
अधिनियम उल्लंघन की 
याचिका खारिज
जमातियों के खिलाफ विदेशी अधिनियम उल्लंघन की याचिका खारिज

जासं, फरीदाबाद : जिले में अलग-अलग स्थानों से पकड़े गए विदेशी जमातियों के खिलाफ विदेशी अधिनियम उल्लंघन का मुकदमा चलाने की पुलिस की याचिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश गर्ग की अदालत ने खारिज कर दी है। इससे पहले निचली अदालत में यह मुकदमा था। निचली अदालत ने आरोपितों के खिलाफ विदेशी अधिनियम उल्लंघन का मुकदमा चलाने से इंकार कर दिया था। सभी जमातियों को उनके देश भेजने के निर्देश दिए थे। पुलिस ने उन्हें उनके देश भिजवा दिया। इसके बाद उनके खिलाफ विदेशी अधिनियम का मुकदमा चलाने के लिए पुन: याचिका डाली थी। बता दें के दिल्ली के मरकज में शामिल होने आए फिलीपींस व इंडोनेशिया के कुल 18 जमाती जिले में अलग-अलग स्थानों से अप्रैल में पकड़े गए थे। थाना सूरजकुंड पुलिस ने जमातियों के खिलाफ 2 अप्रैल को मामला दर्ज कर कार्रवाई की थी। इन जमातियों पर कोरोना वायरस के संक्रमण का वाहक बनने का आरोप है। इनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया था। जिसके बाद कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

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