साले की हत्या के दोषी बहनोई सहित पांच को उम्रकैद
साले की हत्या के दोषी बहनोई सहित पांच दोषियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगभूषण गुप्ता की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद : साले की हत्या के दोषी बहनोई सहित पांच दोषियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगभूषण गुप्ता की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पांचों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। इस मुकदमे में मृतक की बहन भी आरोपित थी, मगर पर्याप्त सबूत ना होने के कारण अदालत ने उसे बरी कर दिया। यह मुकदमा 6 सितंबर 2017 को गांव प्याला निवासी राजदेव की शिकायत पर सदर बल्लभगढ़ थाने में दर्ज हुआ था।
मुकदमे के अनुसार राजदेव के तीन भाई सुंदर, प्रताप और करतार थे। वहीं एक बहन रिकी है जो सबसे छोटी है। प्रताप की किसी हादसे में मौत हो गई थी। रिकी की शादी तीन साल पहले गांव बदरौला निवासी जयभगवान के साथ की थी। दो साल से रिकी गांव प्याला मायके में रह रही थी। जयभगवान भी बीच-बीच में प्याला में रिकी के पास आकर रुक जाता था और दो-तीन महीने तक वहीं रहता था। सुंदर इसका विरोध करता था। इस बात को लेकर रिकी और जयभगवान की सुंदर के साथ लड़ाई होती थी। कई बार लड़ाई इतनी बढ़ी की मारपीट हो गई, मगर बाद में राजीनामा हो गया। 4 सितंबर को सुंदर घर आया तो रिकी ने अपने पति जयभगवान को फोन कर दिया। जयभगवान अपने छोटे भाई जयप्रकाश, अन्य साथियों जसवंत उर्फ जस्सी, चमन उर्फ बंटी और दीपक को लेकर प्याला पहुंच गया। सभी के हाथों में डंडे व रॉड थे। उन्होंने मिलकर सुंदर को बुरी तरह पीटा और चले गए। सुंदर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, अगले दिन चोटों के कारण उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद जयभगवान व रिकी सहित बाकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा तभी से अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अदालत ने सजा सुनाई।