सार्वजनिक रूप से तंबाकू उत्पादों का सेवन पड़ेगा भारी
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद : सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों का सेवन करने लोगों के
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद : सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों का सेवन करने लोगों के खिलाफ पुलिस कोटपा अधिनियम के तहत 22 से 29 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाएगी। अभियान के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस आयुक्त डॉ. हनीफ कुरैशी ने जिले के लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए एक सप्ताह के लिए विशेष अभियान चलाने के पुलिस को आदेश दिए हैं। तंबाकू व अन्य धूमपान उत्पाद के दुष्प्रभावों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए पुलिस सार्वजनिक स्थान जैसे शासकीय कार्यालय, मनोरंजन केंद्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्टेडियम, होटल, शॉ¨पग मॉल, कॉफी हाउस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, सभागृह, लोक परिवहन, शिक्षण संस्थान, टी-स्टॉल, ढाबा आदि पर सेवन करने वालों के खिलाफ कोटपा के तहत कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त ने जिले के सभी लोगों से कहा कि तंबाकू व अन्य धूमपान उत्पादों में निकोटिन होता है, जो कि हेरोइन से भी ज्यादा खतरनाक है। इनमें से केवल पांच फीसद लोग ही निकोटिन को छोड़ पाते हैं। इसलिए सभी सकारात्मक ढंग से काम करें। ज्यादातर किशोर उम्र के लड़के- लड़कियां धूमपान करते हैं। उनसे एक तिहाई से अधिक तंबाकू से जुड़ी हुई बीमारियों से दम तोड़ देते हैं। हरियाणा में करीब 28 हजार लोग हर वर्ष तंबाकू के धूमपान सेवन से मर जाते हैं। ग्लोबल एडल्ट टोबेको के सर्वे के अनुसार भारत में तंबाकू की लत 17 वर्ष की उम्र में लग जाती है। सर्वे में सामने आया कि भारत में 20 फीसद बच्चे तंबाकू के उत्पादों का प्रयोग करते हैं। प्रदेश में करीब 116 बच्चे प्रतिदिन तंबाकू उत्पादों के सेवन की शुरुआत करते हैं।