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रजिस्ट्री के बाद नए बिजली कनेक्शन पर अब रोक हटी

एनआइटी फरीदाबाद के एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे में अब बिजली के कनेक्शन मिल सकेंगे।

By JagranEdited By: Published: Thu, 19 May 2022 08:25 PM (IST)Updated: Thu, 19 May 2022 08:25 PM (IST)
रजिस्ट्री के बाद नए बिजली  कनेक्शन पर अब रोक हटी
रजिस्ट्री के बाद नए बिजली कनेक्शन पर अब रोक हटी

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद : एनआइटी फरीदाबाद के एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे में अब बिजली के नए कनेक्शन दिए जा सकेंगे। रजिस्ट्री पर रोक हटने के बाद अब नए बिजली के कनेक्शन पर रोक हटाई गई है। विधायक नीरज शर्मा ने इस मामले में 21 अप्रैल को अतिरिक्त मुख्य सचिव, (बिजली) पीके दास को पत्र लिखा था।

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बता दें कि एनआइटी से विधायक नीरज शर्मा ने विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे पर भू-संपत्तियों की रजिस्ट्री पर लगी रोक का प्रश्न उठाया था। विधायक नीरज शर्मा द्वारा उप मुख्यमंत्री को बताया गया था कि माननीय न्यायालय द्वारा सिर्फ अवैध निर्माण पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। इस क्षेत्र में प्लाट व भवनों की रजिस्ट्री व बिजली के मीटर पर कोई रोक नहीं है, हालांकि रक्षा मंत्रालय ने डबुआ कालोनी एयरफोर्स स्टेशन के अधिकारियों की मांग पर इस दायरे में मूलभूत सुविधाओं व मरम्मत की छूट दी हुई है। तब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि 100 मीटर क्षेत्र के दायरे में निर्माण कार्य नहीं हो सकते। साथ ही यह भी कहा गया कि सरकार की ओर से जांच के बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एयरफोर्स स्टेशन के दायरे में भी भू-संपत्तियों की रजिस्ट्री हो सकेगी। इसके बाद रजिस्ट्री पर रोक हटा दी गई थी। मैंने अतिरिक्त मुख्य सचिव, बिजली विभाग पीके दास को मीटर कनेक्शन पर रोक बारे पत्र लिखा था। अब नए कनेक्शन दिए जा सकेंगे। इसके लिए विधायक मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तथा पीके दास का धन्यवाद करता हूं।

-नीरज शर्मा, विधायक एनआइटी विधानसभा क्षेत्र


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