हत्यारोपियों के खिलाफ केस मेंएससी/एसटी एक्ट भी जोड़ा
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद: 21 अगस्त को सामने आए एनआइटी-3 नेहरू कॉलोनी निवासी संजय की हत्या मामले में पुलिस ने एससी/एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी हैं। यह धाराएं जोड़ने के बाद यह मामला विशेष अदालत में चलेगा। इस एक्ट के तहत हत्यारोपितों को अधिक सजा का भी प्रावधान है। इसके अलावा सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने का भी रास्ता साफ हो गया है। पहले चूंकि पीड़ित परिवार ने अपनी शिकायत में एक्ट के तहत शिकायत नहीं दी थी, ऐसे में पुलिस ने हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। जांच के दौरान पुलिस के सामने पीड़ित परिवार के दलित होने की बात सामने आने पर, पुख्ता कागजात मांगे गए। जिसके बाद मुकदमे में नई धाराएं जोड़ीं।
जासं, फरीदाबाद: 21 अगस्त को सामने आए एनआइटी-3 नेहरू कॉलोनी निवासी संजय की हत्या मामले में पुलिस ने एससी/एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी हैं। यह धाराएं जोड़ने के बाद यह मामला विशेष अदालत में चलेगा। इस एक्ट के तहत हत्यारोपितों को अधिक सजा का भी प्रावधान है। इसके अलावा सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने का भी रास्ता साफ हो गया है। पहले चूंकि पीड़ित परिवार ने अपनी शिकायत में एक्ट के तहत शिकायत नहीं दी थी, ऐसे में पुलिस ने हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। जांच के दौरान पुलिस के सामने पीड़ित परिवार के दलित होने की बात सामने आने पर, पुख्ता कागजात मांगे गए। इसके बाद मुकदमे में नई धाराएं जोड़ीं।
बता दें कि नेहरू कॉलोनी निवासी 25 वर्षीय संजय का शव 21 अगस्त को घर से करीब दो किलोमीटर दूर पहाड़ी में मिला था। वह 16 अगस्त से लापता था। पुलिस ने उसके पड़ोसी सलीम को गिरफ्तार किया, जिसने बताया कि संजय ने करीब एक साल पहले उसकी बहन से प्रेम विवाह किया था। करीब 11 महीने साथ रहने के बाद उसे छोड़ दिया था। इस कारण वह बदला लेना चाहता था। हत्या की योजना उसके पिता फजरुद्दीन ने बनाई। योजना में सलीम के अलावा मोहम्मद अली व सुमित को भी शामिल किया गया। 16 अगस्त को सलीम, मोहम्मद अली और सुमित संजय को शराब पिलाने के बहाने पहाड़ी में ले गए। वहां उस्तरा से गला रेतकर हत्या कर दी और शव वहीं फेंककर चले आए। इस मामले में पुलिस चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।