दहेज हत्या के दोषी पति को आठ साल की जेल
गांव फरीदपुर में दहेज प्रताड़ना से तंग महिला द्वारा दो बेटों सहित जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने दोषी पति को आठ साल जेल की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद : गांव फरीदपुर में दहेज प्रताड़ना से तंग महिला द्वारा दो बेटों सहित जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने दोषी पति को आठ साल जेल की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। मई 2018 में हुई इस घटना ने शहरवासियों को झकझोरकर रख दिया था। यह मुकदमा दादरी यूपी निवासी दीपक की शिकायत पर दर्ज हुआ था।
दीपक के मुताबिक बहन रीता की शादी गांव फरीदपुर निवासी इंद्रजीत के साथ की थी। रीता के दो बेटे थे, जिनकी उम्र 8 व 4 साल थी। ससुराल वाले रीता को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। इसलिए वह ढाई साल से मायके में रह रही थी। इसके बाद ससुराल वाले इस वादे के साथ उसे ले आए कि रीता को अब कोई कुछ नहीं कहेगा। दीपक के मुताबिक 2 मई 2018 को बहन रीता ने फोन कर बताया कि उसे फिर प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके बाद 4 मई को खबर मिली कि रीता ने दोनों बच्चों को जहरीला पदार्थ दिया और फिर खुद जहर निगल लिया। तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने इंद्रजीत के खिलाफ दहेज हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा तभी से अदालत में विचाराधीन था।