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कॉलोनाइजर को दी निवेशक की रकम लौटाने के आदेश

तय समय में प्लॉट पर कब्जा ना देने पर राज्य उपभोक्ता आयोग दिल्ली ने पीयूष कॉलोनाइजर को निवेशक की रकम 10 फीसद ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं।

By JagranEdited By: Published: Sat, 08 Sep 2018 07:32 PM (IST)Updated: Sat, 08 Sep 2018 07:32 PM (IST)
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लौटाने के आदेश
कॉलोनाइजर को दी निवेशक की रकम लौटाने के आदेश

जासं, फरीदाबाद: तय समय में प्लॉट पर कब्जा न देने पर राज्य उपभोक्ता आयोग दिल्ली ने पीयूष कॉलोनाइजर को निवेशक की रकम 10 फीसद ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। कॉलोनाइजर के खिलाफ फरीदाबाद के एसजीएम नगर निवासी निवेशक रविप्रकाश पांडेय ने साल 2016 में उपभोक्ता आयोग में कॉलोनाइजर के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। मुकदमे के अनुसार रविप्रकाश ने जनवरी 2012 में पीयूष कॉलोनाइजर से पलवल में 222 गज के प्लॉट की बु¨कग कराई थी। एग्रीमेंट के तहत उन्होंने प्लॉट की 95 फीसद रकम लगभग 23.65 लाख रुपये जमा करा दिए। कॉलोनाइजर ने जुलाई 2014 तक प्लॉट पर कब्जा देने का वादा किया। लेकिन वह प्लॉट नहीं दे पाया। नवंबर 2015 में कॉलोनाइजर का लाइसेंस सरकार ने रद कर दिया। इसके बाद रविप्रकाश ने अपने रुपये वापस मांगे तो उन्हें रुपये लौटाने से इंकार कर दिया गया। तब उन्होंने उपभोक्ता आयोग की शरण ली। चूंकि कॉलोनाइजर का कार्यालय दिल्ली में है, ऐसे में रविप्रकाश ने दिल्ली उपभोक्ता आयोग में मुकदमा दायर किया।

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