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हाईकोर्ट ने चकबंदी घोटाले में जारी किया नोटिस

अनंगपुर चकबंदी घोटाले में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मामला न निपटाने वाले अधिकारियों को अब नोटिस जारी किया गया है। एक मई 2019 से पहले इस मामले में उचित कार्रवाई करने के भी आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को चार माह में यह मामला निपटाने का आदेश दिया था, पर अब 14 माह हो गए हैं। इसलिए ग्रामीणों की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना

By JagranEdited By: Published: Wed, 06 Feb 2019 05:43 PM (IST)Updated: Wed, 06 Feb 2019 05:43 PM (IST)
हाईकोर्ट ने चकबंदी घोटाले 
में जारी किया नोटिस
हाईकोर्ट ने चकबंदी घोटाले में जारी किया नोटिस

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद : अनंगपुर चकबंदी घोटाले में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मामला न निपटाने वाले अधिकारियों को अब नोटिस जारी किया गया है। एक मई 2019 से पहले इस मामले में उचित कार्रवाई करने के भी आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को चार माह में यह मामला निपटाने का आदेश दिया था, पर अब 14 माह हो गए हैं। इसलिए ग्रामीणों की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना की अर्जी लगाई थी। आदेश पर पालन न होने को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और नोटिस जारी कर दिया। बता दें पहले यह मामला गुरुग्राम मंडलायुक्त के पास था, अब यहां मंडलायुक्त डॉ.जी अनुपमा के पास आ गया है।

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गांव निवासी ऋषिपाल भड़ाना ने बताया कि किसानों की करीब तीन हजार बीघा जमीन को कुछ भूमाफिया ने सांठगांठ कर चकबंदी में अपने नाम करा ली है। यह काम चकबंदी स्टाफ के कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है। इसमें देह शामलात, पहाड़, गैरमुमकिन और कृषि योग्य भूमि भी शामिल है। यह घोटाला 2012-13 में चकबंदी के दौरान हुआ था। हाईकोर्ट द्वारा 14 दिसंबर 2017 को आदेश पारित किया था कि राज्य सरकार चार माह के अंदर मामले की सुनवाई करे और आदेश पारित करे। आरोप है कि अनंगपुर में अब पुरानी जमाबंदी को ही आधार मानकर नई जमाबंदी बनाने की तैयारी की जा रही है। मौके पर लोगों द्वारा बाउंड्रीवाल और पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। इन सभी की रजिस्ट्रियां भी धड़ल्ले से हो रही हैं। इसलिए ऐसी गतिविधियों पर तभी रोक लग सकती है जब आदेश पारित हो जाएं।


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