बिना टिकट बुक हुए खाते से काटी रकम, यात्रा डॉट कॉम पर ठोका हर्जाना
बृहस्पतिवार को भी जिला उपभोक्ता फोरम के न्यायाधीश एमएस नरयाल ने ि
जागरण संवाददाता, भिवानी : बृहस्पतिवार को भी जिला उपभोक्ता फोरम के न्यायाधीश एमएस नरयाल ने भिवानी के एक व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन हवाई जहाज की टिकट बुक न होने भी उसके एकाउंट से तीन टिकटों के रुपये काटने के मामले में फैसला सुनाया। दरअसल फोरम ने टिकट बुक करवाने वाली यात्रा डॉट कॉम कंपनी को यात्री के खाते से काटे गए टिकट के रुपये 12 प्रतिशत ब्याज सहित देने के साथ ही 20 हजार रुपये हर्जाने के तौर पर दिए जाने का फैसला दिया है। साथ ही फोरम ने उपभोक्ता को 5 हजार रुपये मुकदमा खर्च के भी दिए जाने के आदेश दिए है।
सेक्टर-13 निवासी मनोज राठी ने 25 मार्च 2016 को जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत करते हुए बताया कि वह बेंगलुरू गया हुआ था। उसने 12 जनवरी 2016 को बेंगलुरू से हवाई जहाज की ऑनलाइन टिकट बु¨कग करने वाली यात्रा डॉट कॉम साइट पर बेंगलुरू से नई दिल्ली की तीन टिकट बुक करवाई। उसके एकाउंट से दो बार 10 हजार 671 रुपये काट लिए गए। एकाउंट से कुल 21 हजार 342 रुपये काट लिए गए, जबकि उसकी टिकट बुक ही नहीं हुई थी। शिकायत किए जाने कि बाद यात्रा डॉट कॉम द्वारा उसे एक बार के रुपये वापस कर दिए गए। कंपनी अधिकारियों ने उपभोक्ता फोरम के समक्ष पेश होकर माना की तकनीकी खराबी के कारण टिकट बुक हुए बिना ही उसके खाते से यह रकम कटी थी, जिसे वापस कर रहे हैं। बृहस्पतिवार को इस मामले में जिला उपभोक्ता फोरम के न्यायाधीश एमएस नरयाल ने यात्रा डॉटकॉम पर 20 हजार रुपये का हर्जाना ठोंका।