ट्रांसमिशन विद्युत लाइनों के नीचे निर्माण करना गैर कानूनी : प्रदीप कुमार
जागरण संवाददाता, भिवानी : हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के सहायक अभियंता टीएल प्रदीप कुमार
जागरण संवाददाता, भिवानी : हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के सहायक अभियंता टीएल प्रदीप कुमार ने कहा है कि 132 केवी एवं 220 केवी पावर सब स्टेशनों तक आने वाले ट्रांसमिशन विद्युत लाइनों के नीचे किसी भी तरह का निर्माण गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति निर्धारित परिधि के अंदर मकान एवं भवन निर्माण के अलावा व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं खोल सकता। जबकि इस परिधि में पौधरोपण करना भी पूरी तरह से वर्जित किया हुआ है। एचवीपीएनएल टीएल के एसडीओ प्रदीप कुमार ने यहां जारी बयान में कहा है कि 132केवी पावर सब स्टेशन तक आने वाली विद्युत लाइनों के लिए सुरक्षित कारीडोर चाहिए, इसके लिए 132 केवी की ट्रांसमिशन विद्युत लाइन से भवन निर्माण या ढांचे की 4.6 मीटर लंबी दूरी और 2.1 क्षैतिज दूरी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त 220केवी पावर सब स्टेशन तक आने वाली ट्रांसमिशन विद्युत लाइनों के लिए सुरक्षित कारीडोर किसी भी भवन निर्माण या ढांचे से 5.4 मीटर लंबी और 2.9 क्षैतिज दूरी जरूरी है। सुरक्षित कारीडोर के अंतर्गत कोई भी निर्माण, ढांचा, पोल, भवन स्ट्रक्चर, वृक्ष एवं पौधा लगाना भी वर्जित है। ऐसा करने से विद्युत आपूर्ति में बाधा आ सकती है। उन्होंने कहा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 की धारा 77 व 80 और 82 एवं अधिनियम 1910 की धारा 18ए उपधारा 3 व विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा करने वाले व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।