राज्य महिला आयोग की सदस्य ने सुनी बनीता की समस्या, अफसरों को निर्देश
फर्जी तरीके से विधवा पेंशन ले रहा था ससुर जांच में दोषी पाए जाने जमा कराई रकम फोटो 21बीड
फर्जी तरीके से विधवा पेंशन ले रहा था ससुर, जांच में दोषी पाए जाने जमा कराई रकम
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जागरण संवाददाता, भिवानी। राज्य महिला आयोग की सदस्य इंदू यादव बृहस्पतिवार को पुलिस अधीक्षक के कांफ्रेंस हॉल में पहुंची। उन्होंने गांव लोहानी निवासी बनीता के मामले की सुनवाई की और संबंधित पुलिस अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए।
आयोग की सदस्य यादव ने इस बारे में बताया कि बनीता की शादी लोहानी निवासी अशोक के साथ वर्ष 1996 में हुई थी। बाद में उनके पति अशोक की 17 मई 2001 में मौत गई। उसके बाद परिजनों ने उसका रिश्ता इसी परिवार में राजपाल के साथ कर दिया और वह उसके साथ रहने लगी। बनीता ने आरोप लगाया कि कुछ दिनों बाद राजपाल ने नेपाल में दूसरी शादी कर ली और अधिकांश तौर पर वहीं पर रहने लगा। बनीता के अनुसार उसको ससुराल पक्ष से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली और उनको मायके का ही सहारा मिला है। उन्होंने बताया कि बनीता के ससुर ने बनीता की विधवा पेंशन बनवाई और पेंशन स्वयं का अंगूठा लगाकर खुद ही लेने लगा। इसकी शिकायत बनीता ने महिला आयोग के पास की। उसके बाद उपायुक्त के आदेशों पर एसडीएम ने मामले की जांच की, जिसमें चंद्रभान को दोषी पाया गया कि वह बनीता के फर्जी अंगूठा लगाकर पेंशन ले रहा है। समाज कल्याण विभाग ने बनीता के पास पैसे जमा करवाने का नोटिस भेजा तो बनीता ने इस पर ऐतराज जताया। बाद में बनीता के ससुर के पास समाज कल्याण विभाग का नोटिस पहुंचा, जिस पर उसने पेंशन के रूप में लिए करीब ढाई लाख रुपए की राशि समाज कल्याण विभाग में जमा करवा दी। यादव ने कहा कि समाज कल्याण विभाग में पेंशन जमा करवाने से केस समाप्त नहीं होगा, बल्कि दोषियों पर कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि पीड़िता को उसकी बेटी सहित उसका भी हक दिलवाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस मामले में सही ढंग से जांच नहीं करने पर एक पुलिस कर्मचारी पर विभागीय कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अन्य दोषियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पीड़िता को रहने के लिए मकान व अन्य जायदाद का हक भी दिलाया जाएगा। इस दौरान पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र ¨सह और अन्य पुलिस कर्मी मौजूद थे।