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सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारियां दी ग्रामीणों को

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम के तहत दादरी विधिक सेवाएं प्रा

By JagranEdited By: Published: Fri, 18 Aug 2017 11:32 PM (IST)Updated: Fri, 18 Aug 2017 11:32 PM (IST)
सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारियां दी ग्रामीणों को
सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारियां दी ग्रामीणों को

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम के तहत दादरी विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वावधान में शुक्रवार को गांव समसपुर में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ऋषिपाल एडवोकेट ने ग्रामीणों को यातायात नियमों तथा वाहन दुर्घटना अधिनियम के बारे में जानकारी दी।

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शिविर का आयोजन प्राधिकरण चेयरपर्सन अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन में किया गया। ऋषिपाल एडवोकेट ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को यातायात नियमों का ²ढ़ता से पालन करना चाहिए। वाहन चलाते समय लाल बत्ती पर रूकना व उसकी पालना करना हमारा कर्तव्य है। इसके अलावा वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए। सड़क सुरक्षा नियमों के तहत वाहन निर्धारित सीमा से ज्यादा तेज नहीं चलाना चाहिए। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को तीन साल की सजा व जुर्माना दोनों हो सकते हैं। शिविर में ग्रामीणों को यातायात के विभिन्न संकतों के बारे में विस्तार से समझाया गया। इस माह जारी कार्यक्रम के अनुसार विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से 19 अगस्त को कस्बा बाढ़डा, 20 को गांव महराणा, 21 को गांव चरखी, 22 को कस्बा झोझूकलां और 23 अगस्त को गांव सांजरवास में कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे।


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