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गोशाला और नंदीशालाओं को चारे के लिए पंचायतें लीज पर जमीन दे सकेगी

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : ग्राम पंचायतें अपनी जमीन को गोशाला या नंदीशाला स्थापित करने अथ

By JagranEdited By: Published: Fri, 08 Feb 2019 11:15 PM (IST)Updated: Fri, 08 Feb 2019 11:15 PM (IST)
गोशाला और नंदीशालाओं को चारे के लिए पंचायतें लीज पर जमीन दे सकेगी
गोशाला और नंदीशालाओं को चारे के लिए पंचायतें लीज पर जमीन दे सकेगी

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : ग्राम पंचायतें अपनी जमीन को गोशाला या नंदीशाला स्थापित करने अथवा चारा उगाने के लिए लीज पर दे सकती हैं। ग्राम पंचायत अपने स्तर पर भी पंचायती जमीन का प्रयोग गोशाला की स्थापना के लिए कर सकती हैं।

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जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी विशाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव ने दिशानिर्देश जारी किए हैं। पंजाब ग्राम शामलात भूमि विनियमन नियमावली 1964 के अंतर्गत जारी आदेशानुसार उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत अपनी भूमि का प्रयोग गोशाला व नंदीशाला की स्थापना के लिए कर सकती है।

ग्राम पंचायत अन्य एजेंसी को अपनी भूमि को नंदीशाला या गोशाला की स्थापना के लिए 33 साल या इससे कम अवधि के लिए भी पट्टे पर दे सकती है।

उन्होंने बताया कि गोशाला या नंदीशाला की स्थापना के लिए भूमि की पट्टा राशि निर्धारित करने के लिए खुली बोली लगवाई जा सकती है। एकल बीड की अवस्था में न्यूनतम पट्टा राशि 51 सौ व 71 सौ रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष होगी। दो सौ से तीन सौ पशुओं के लिए एक एकड़, 500 से 700 पशुओं के लिए दो एकड़, एक हजार से 12 सौ पशुओं के लिए तीन एकड़, दो हजार पशुओं के लिए 4 एकड़ और दो हजार से अधिक पशुओं के लिए पांच एकड़ भूमि पट्टे पर दी जा सकती है। इच्छुक संस्थाओं को भूमि उपलब्ध करवाने के लिए ग्राम पंचायत प्रस्ताव पारित कर उपायुक्त या हरियाणा गो सेवा आयोग को भिजवाएगी।

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जिला स्तर पर कमेटी करेंगी जांच

जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी ने बताया कि आवेदनों की वैधता को जानने के लिए गो सेवा आयोग इस प्रस्ताव को जिला स्तर पर गठित कमेटी के पास भिजवाएगा। कमेटी उपायुक्त की अध्यक्षता में बनाई जाएगी। इसमें अतिरिक्त उपायुक्त, जिला परिषद चेयरमैन, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी और पशुपालन विभाग के उप निदेशक भी शामिल होंगे। अधिकारी विशाल ने बताया कि जो भूमि चरान्द के लिए आरक्षित है और कृषि कार्य के लिए पट्टे पर दी जा रही है उसे गांव की या आसपास की गोशालाओं को चारा उगाने के लिए पंचायत साल दर साल आधार पर पट्टे पर दे सकती है। इसके लिए पंचायत को प्रस्ताव पारित कर पंचायत विभाग के निदेशक से अनुमति लेनी होगी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए संस्थाएं अपने क्षेत्र के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी से संपर्क कर सकती हैं।


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