नप को सूचना न देना पड़ा महंगा, अब हर्जाने के साथ 26 तक देनी होंगी सभी सूचनाएं
जागरण संवाददाता, भिवानी : नगर परिषद सचिव को सूचना अधिकार के तहत सूचना नहीं देना महंगा पड़ गया है। राज
जागरण संवाददाता, भिवानी : नगर परिषद सचिव को सूचना अधिकार के तहत सूचना नहीं देना महंगा पड़ गया है। राज्य सूचना आयुक्त ने नगर परिषद सचिव को 26 मार्च तक सभी सूचनाएं व एक हजार रुपये हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। बृहस्पतिवार को राज्य सूचना आयुक्त ने एडीसी कार्यालय के पास स्थित कांफ्रेन्स हाल में वीडियो कांफ्रें¨सग के जरिये सूचना अधिकार के तहत आने वाली शिकायतों की सुनवाई की। जिले के कई मामलों की सुनवाई की गई। स्थानीय गली सरोगियान निवासी शेर¨सह वालिया ने सन 2016 में नगर परिषद प्रशासन से सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगी थी। सूचना नहीं मिलने पर उन्होंने इस संबंध में राज्य सूचना आयुक्त को अपील की थी। इस अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने 3 अगस्त 2017 को आदेश दिए थे कि नगर परिषद के सचिव शेर ¨सह वालिया को उनके द्वारा मांगी की तमाम सूचनाएं उपलब्ध करवाएं और इसके साथ ही एक हजार रुपये हर्जाना भी उन्हें देंगे। लेकिन नगर परिषद सचिव ने इन आदेशों की आज तक परवाह नहीं की। बृहस्पतिवार को इस मामले की वीडियो कॉन्फेंसिंग के जरिये सुनवाई की गई। इस मामले में राज्य सूचना आयुक्त ने कड़ा संज्ञान लिया और नगर परिषद सचिव को निर्देश दिए कि 26 मार्च तक वे अपीलार्थी को सभी सूचनाएं व एक हजार रुपये का जुर्माना देने के आदेश दिए। सचिव ने आश्वस्त किया कि वे निर्धारित तिथि तक सूचनाएं व हर्जाना दे देंगे। इस बारे में नगर परिषद के सचिव राजेश मेहता ने फोन नहीं उठाया।
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ये मांगी थी सूचना
ढाणी सरोगियान में अभय ¨सह यादव के मकान से चंद्रभान पकोड़े वाले तक सड़क कब बनाई गई। सड़क बनाने वाले ठेकेदार का नाम व मोबाइल नंबर। मेजरमेंट की कापी भी उपलब्ध करवाई जाए।