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दूसरी से आठवीं कक्षा में दाखिले का शेड्यूल जारी

भिवानी हरियाणा मौलिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा सत्र 2019-20 के लिए नियम 13

By JagranEdited By: Published: Sun, 17 Mar 2019 04:00 AM (IST)Updated: Sun, 17 Mar 2019 04:00 AM (IST)
दूसरी से आठवीं कक्षा में दाखिले का शेड्यूल जारी
दूसरी से आठवीं कक्षा में दाखिले का शेड्यूल जारी

जागरण संवाददाता, भिवानी : हरियाणा मौलिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा सत्र 2019-20 के लिए नियम 134ए के अंतर्गत दूसरी से आठवीं कक्षा तक दाखिला प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया है। 28 मार्च से 4 अप्रैल तक इन सभी कक्षाओं में गरीब बच्चे दाखिले के लिए संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन कर सकेंगे। नियम 134ए के दाखिले के लिए जिलास्तर पर एक और ब्लॉक स्तर पर दो ड्रा निकाले जाएंगे। इन सभी ड्रा की सूची जिला मुख्यालय भेजी जाएगी। दो चरण में दाखिला प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

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स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेशाध्यक्ष बृजपाल परमार व प्रदेश महामंत्री भारत भूषण बंसल ने बताया कि शिक्षा निदेशालय ने केवल 8 दिन ही दाखिला फार्म जमा कराने का समय दिया है। अभिभावकों की सहूलियत और बच्चों के भविष्य को देखते हुए स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन प्रदेश के सभी जिलों में निशुल्क फार्म भरवाएगा। बृजपाल परमार ने बताया कि उनका संगठन अब तक प्रदेश में लगभग 80 हजार बच्चों के नियम 134ए के तहत फार्म भरवा चुका है। इनमें से हजारों बच्चों के निजी स्कूलों में दाखिले भी हो चुके हैं। दाखिले का शेड्यूल

शिक्षा निदेशालय से जारी किए गए दाखिला शेड्यूल के अनुसार 28 मार्च से 4 अप्रैल तक फार्म जमा होंगे। इसके लिए 20 मार्च को जिला एवं ब्लॉक स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। 25 मार्च को स्कूलों में रिक्त सीटों की जानकारी खंड कार्यालय में उपलब्ध करानी होंगी। खंड शिक्षा अधिकारी 5 अप्रैल तक फार्म की छंटनी करने के बाद सूची जारी करेंगे। इसके बाद 7 अप्रैल को बच्चों का असेसमेंट टेस्ट लिया जाएगा। 11 अप्रैल को पहले चरण का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। 12 अप्रैल को प्रथम ड्रा निकाला जाएगा। पहले ड्रा के दाखिले 15 अप्रैल से 19 अप्रैल तक होंगे। दूसरा ड्रा 20 अप्रैल को होगा। इसके दाखिले 22 से 25 अप्रैल तक होंगे। किसी स्कूल ने दाखिला देने से किया इन्कार तो होगी कार्रवाई

स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार ने बताया कि हरियाणा शिक्षा नियमावली 134ए के तहत अगर कोई निजी स्कूल बच्चे को दाखिला देने में आनाकानी करता है या किसी तरह से परेशान करता है तो उसकी मान्यता वापस ली जा सकती है। जिला व ब्लॉक लेवल कमेटी को यह भी निर्देश मिले हैं कि इस नियम को सख्ती से लागू कराया जाए। नियम 134ए के तहत जारी की गई हिदायतों को निजी स्कूलों को भेजा जाएगा।


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