Move to Jagran APP

अवैध शराब की सप्लाई करने वालों पर रहेगी चुनाव आयोग की नजर

भिवानी हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने कहा कि लोकसभा

By JagranEdited By: Published: Wed, 03 Apr 2019 04:00 AM (IST)Updated: Wed, 03 Apr 2019 06:37 AM (IST)
अवैध शराब की सप्लाई करने वालों पर रहेगी चुनाव आयोग की नजर
अवैध शराब की सप्लाई करने वालों पर रहेगी चुनाव आयोग की नजर

जागरण संवाददाता, भिवानी : हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति शराब की अवैध सप्लाई को देखता है तो वह टोल फ्री नंबर 1950 या सी-वीजिल एप के माध्यम से इसकी सूचना दे सकता है। सी-वीजिल एप के माध्यम से शिकायतकर्ता ट्रक या अवैध शराब की फोटो एप पर डालकर शिकायत कर सकता है। इसी प्रकार अगर कहीं अधिक संख्या में पैसों का लेनदेन हो रहा होता है तो इसकी सूचना टोल फ्री

loksabha election banner

नंबर 18001804815 पर दें। ये टोल फ्री नंबर 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। राजीव रंजन मंगलवार शाम वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी शराब की बिक्री पर विशेष नजर रखें तथा उनके क्षेत्र में चलने वाली शराब की डिस्टलरी व बोटलिग प्लांटों की बिक्री का पूरा ब्योरा तैयार करवाएं ताकि यहां से निकलने वाली शराब पर पूरी नजर रखी जा सके। यह भी सुनिश्चित करें कि डिस्टलरी व बॉटलिग प्लांटों पर सीसीटीवी कैमरे चालू अवस्था में हो। ये कैमरे 24 घंटे चालू रहने चाहिए ताकि वहां से निकलने वाली प्रत्येक गाड़ी का रिकार्ड भी उसमें दर्ज हो सके। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अंशज सिंह ने बताया कि उन्होंने भिवानी के गांव देवावास में स्थापित ओएसिस रिजा‌र्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बॉटलिग प्लांट का दौरा कर निरीक्षण किया तथा पूरे रिकार्ड की जांच पड़ताल भी की।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी बूथों के स्थान परिवर्तन की सूची दोबारा से अपडेट करें। उन्होंने कहा कि जिन बूथों के भवन में बिजली कनेक्शन ना होने की वजह से बूथ का स्थान बदला जा रहा है तो वहां बिजली का प्रबंध करें, ताकि वह बूथ न बदला जाए। जिस बूथ का भवन जर्जर अवस्था में है उसी बूथ का स्थान बदला जाए। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान अगर किसी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो वह मतदाता अपने पुराने वोटर कार्ड को पहचान के लिए प्रयोग कर सकते हैं। मतदाताओं को फोटोयुक्त वोटर स्लिप देते समय यह भी ध्यान रखे कि यह स्लीप केवल मतदाता या परिवार के किसी व्यस्क सदस्य को ही दी जाए। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को नामांकन प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से बताया, जिसमें जमानत राशि, हल्फनामा, प्रमाणपत्र सहित अन्य दस्तावेजों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने 12 अप्रैल तक सभी पात्र व्यक्तियों के वोट बनवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया, बवानीखेड़ा विधान सभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त डा. मनोज कुमार भिवानी विधान सभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम अजय चोपड़ा, उपजिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश गजेन्द्र सिंह, तोशाम विधान सभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं तोशाम के एसडीएम प्रदीप कुमार, जिला सांख्यकीय अधिकारी शिवतेज सिंह, चुनाव तहसीलदार जयबीर सिवाच सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.