इंदीवाली की सरपंच को बर्खास्त करने का फैसला बरकरार रहेगा
संवाद सहयोगी, तोशाम : विकास परियोजनाओं में अनियमितताओं के कारण इंदीवाली की महिला सरपंच
संवाद सहयोगी, तोशाम : विकास परियोजनाओं में अनियमितताओं के कारण इंदीवाली की महिला सरपंच न्यायालय के निर्णय आने तक बर्खास्त रहेगी। जिला उपायुक्त की ओर से बर्खास्त करने के फैसले को बरकरार रखते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने वित्त सचिव के बहाली के आदेशों पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई अगले वर्ष 9 अप्रैल को होगी।
गौरतलब है कि गांव इंदीवाली में गंदे पानी की निकासी के लिए नाले के निर्माण में विवाद के चलते मामला उच्चाधिकारियों तक पहुंचा था। इसके बाद इस मामले की जांच करवाई गई और प्रारंभिक तौर पर दोषी पाते हुए गांव की सरपंच सरोज कंवर को जिला उपायुक्त ने पत्र क्रमांक 8055- 59 दिनांक 6-9-2017 को निलंबित कर दिया गया था तथा बाद में अतिरिक्त उपायुक्त की जांच रिपोर्ट के आधार पर बर्खास्त कर दिया था।
इस बारे में सरपंच की ओर से पंचायत एवं विकास विभाग के वित्त आयुक्त के पास अपील की गई और वित्त आयुक्त ने 26 जुलाई 2018 को सरकारी राजस्व में कोई नुकसान नहीं होने का हवाला देते हुए जिला उपायुक्त के आदेश पर रोक लगा दी थी। वितायुक्त के फैसले के खिलाफ कुछ ग्रामीणों ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका डाली जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने वितायुक्त के आदेशों पर स्थगन आदेश जारी कर दिया है। अब न्यायालय के आगामी निर्णय तक सरपंच अपने पद से बर्खास्त रहेगी।