छात्र की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
चरखी दादरी दादरी जिले के गांव सौंफ में करीब डेढ़ साल पहले दसवीं कक्ष
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : दादरी जिले के गांव सौंफ में करीब डेढ़ साल पहले दसवीं कक्षा के छात्र की बसौली मारकर हत्या मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 15 अप्रैल 2018 को गांव सौंफ निवासी पंकज दोपहर में फोन पर बात करते हुए गांव के प्राइमरी स्कूल में पीछे की तरफ बनी पानी की टंकी के पास चला गया था। इसी दौरान उसने देखा कि उसका चचेरा भाई अमित वहां खून से लथपथ पड़ा हुआ है। उसने तुरंत उसे संभाला तथा उठाने का प्रयास किया लेकिन वह अचेत था। पंकज ने तुरंत इसकी जानकारी आसपास के लोगों को दी। जिस पर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर अमित को संभाला तथा परिजनों के साथ उपचार के लिए भिवानी के सरकारी अस्पताल में लेकर गए। वहां पर उपचार के दौरान अमित ने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर बौंद कलां पुलिस ने गांव सौंफ निवासी बंसी लाल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। इसी मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविद नशियर की कोर्ट ने आरोपी बंसी लाल को आजीवन कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।