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आचार संहिता: सुबह 6 से पहले और रात 10 बजे के बाद नहीं बजा सकेंगे लाउड स्पीकर

जागरण संवाददाता भिवानी लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। र

By JagranEdited By: Published: Mon, 11 Mar 2019 11:26 PM (IST)Updated: Mon, 11 Mar 2019 11:26 PM (IST)
आचार संहिता: सुबह 6 से पहले और रात 10 बजे के बाद नहीं बजा सकेंगे लाउड स्पीकर
आचार संहिता: सुबह 6 से पहले और रात 10 बजे के बाद नहीं बजा सकेंगे लाउड स्पीकर

जागरण संवाददाता, भिवानी: लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के लिए निर्देश जारी कर दी गई हैं। चुनाव प्रचार के दौरान सुबह 6 बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजा सकेंगे। दीवारों पर नेताओं के समर्थन में नारे लिखने, घरों और सार्वजनिक स्थानों पर झंडे लगाने पर भी बैन रहेगा। अब कोई भी मंत्री मतदान केंद्रों और मतगणना स्थलों पर प्रवेश नहीं कर सकेगा। केवल प्रत्याशियों को ही उनमें प्रवेश की अनुमति होगी।

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सरकार की उपलब्धियों के बारे में विज्ञापन जारी न करें। कोई भी मंत्री किसी मतदान केन्द्र या गणना स्थल पर प्रवेश नहीं करेगा जब तक कि वह स्वयं प्रत्याशी न हो या प्राधिकृत एजेंट अथवा सिर्फ मतदान करने वाला मतदाता न हो। सरकारी कार्यों के साथ प्रचार को न जोड़ा जाए। मतदाता को किसी प्रकार का प्रलोभन न दें। चुनाव प्रचार के दौरान जातियों समुदायों अथवा धार्मिक या भाषायी समूहों में तनाव उत्पन्न हो यह सुनिश्चित किया जाए। प्रत्याशियों नेताओं की निजी जिदगी पर टीका टिप्पणी नहीं की जाए। मन्दिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरूद्वारों या पूजा का कोई भी स्थान भाषण पोस्टर, संगीत आदि समेत निर्वाचन प्रचार के लिए किसी भी हालत में प्रयोग नहीं होना चाहिए। निर्वाचन संबंधी अपराध जैसी गतिविधियों, घूसखोरी, घरों के सामने प्रदर्शन करने या धरना देने आदि पर बैन रहेगा।

किसी दल या प्रत्याशी के समर्थन में कोई भी दीवारों पर नारे लिखने, झण्डा फहराने, बैनर लगाने, नोटिस चिपकाने का कार्य नहीं कर सकता। इसमें निजी और सार्वजनिक परिसर भी शामिल है। सभाओं जुलूसों में व्यवधान किया तो ठीक नहीं दूसरे राजनैतिक दलों या अभ्यार्थियों द्वारा आयोजित-सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों में व्यवधान पैदा न करें। उन जुलूसों के पास जहां दूसरे द्वारा सभाएं की जा रही हैं वहां पर जुलूस न निकालें। जुलूस में अस्त्र शस्त्र पर बैन रहेगा। मतदान के दिन पहचान पर्चियों के वितरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्थान पर या मतदाता बूथों के निकट झण्डों, प्रतीकों या अन्य प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं किया जाए। सुबह 6 से पहले और रात 10 बजे के बाद नहीं बजा सकते लाउड स्पीकर चुनाव प्रचार के दौरान वाहनों पर लगे लाउड स्पीकरों का प्रयोग सुबह 6 से पहले या रात को 10 बजे के बाद नहीं किया जा सकता। वैसे भी बिना अनुमति के लाउड स्पीकर नहीं बजाए जा सकते। चुनाव और मतदान के दौरान शराब बांटी तो खैर नहीं चुनाव प्रचार और मतदान के दौरान किसी ने शराब बांटी तो उसके खिलाफ कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। मतदान के दिन कोई भी व्यक्ति जिसे किसी खतरे के कारण सरकारी सुरक्षा प्राप्त है वह मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में सुरक्षा व्यवस्था के साथ नहीं जा सकता। कोई निजी सुरक्षा व्यवस्था रखता है तो उसे उस अवस्था में निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अधिकारी या गणना अभिकर्ता नियुक्त नहीं किया जा सकता है। आचार संहिता में इसकी अनुमति होगी फिलहाल जो विकास कार्य चल रहे हैं उनको जारी रखा जा सकता है। बाढ़, सूखा, महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिये राहत व पुनर्वास संबंधी उपाय प्रारंभ किए जा सकते हैं। चिकित्सीय या नकद सुविधाएं उचित अनुमति से जारी रखी जा सकती हैं। निर्वाचन सभाओं के आयोजन के लिए सार्वजनिक स्थान तथा मैदान निष्पक्ष रूप से सभी दलों प्रत्याशियों के लिए उपलब्ध कराए जा सकते हैं। सभी दलों निर्वाचन अभ्याथियों को प्रयोग के लिए हवाई पट्टियां निष्पक्ष रूप से उपलब्ध रहेंगी। अन्य दलों और अभ्यार्थियों की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पुराने रिकार्ड और कार्य से सम्बन्धित हो। किसी भी जूलुस के शुरू होने का समय व स्थान, वह किस मार्ग से होकर जाएगा और किस समय और स्थान पर समाप्त होगा, यह पहले से तय करके पुलिस प्रधिकारियों से अग्रिम रूप से अनुमति ले लेनी चाहिए।


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