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जिला में धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध

उपायुक्त द्वारा जिले में कॉविड 19 महामारी संक्रमण को देखते हुए आमजन की सुरक्षा को देखते हुए धारा 144 लगाई है। इसके तहत सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते।

By JagranEdited By: Published: Sat, 30 May 2020 07:17 AM (IST)Updated: Sat, 30 May 2020 07:17 AM (IST)
जिला में धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध
जिला में धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध

जागरण संवाददाता, भिवानी: पुलिस प्रवक्ता अभिषेक सिंह ने यहां जारी बयान में कहा कि जिला उपायुक्त द्वारा जिले में कॉविड 19 महामारी संक्रमण को देखते हुए आमजन की सुरक्षा को देखते हुए धारा 144 लगाई है। इसके तहत सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। वहीं कोविड 19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम के लिए आम जनता मास्क व शारीरिक दूरी के नियमों का पालन अवश्य करे। जिले में धारा 144 लागू होने के कारण किसी भी सार्वजनिक स्थान या किसी जगह पर किसी व्यक्ति, संगठन या समूह के द्वारा धरना व प्रदर्शन करने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। नियमों की अवहेलना करने पर जिला पुलिस द्वारा संबंधित व्यक्ति या संगठन के खिलाफ नियमानुसार प्रभावी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें । शारीरिक दूरी के नियम का पालन करें। जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें और पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग करें।

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