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जिले में सुरक्षा व्यवस्था के किए पुख्ता प्रबंध, सोशल मीडिया पर भी रहेगी नजर : एसपी

चरखी दादरी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयोध्या मामले में दिए गए फैसले को ध्यान मे

By JagranEdited By: Published: Sat, 09 Nov 2019 11:30 PM (IST)Updated: Tue, 12 Nov 2019 06:32 AM (IST)
जिले में सुरक्षा व्यवस्था के किए पुख्ता प्रबंध, सोशल मीडिया पर भी रहेगी नजर : एसपी
जिले में सुरक्षा व्यवस्था के किए पुख्ता प्रबंध, सोशल मीडिया पर भी रहेगी नजर : एसपी

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी :

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सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयोध्या मामले में दिए गए फैसले को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय के निर्देशों पर दादरी पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। अलर्ट के चलते पुलिस द्वारा जिले में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए है। कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिले में धारा 144 भी लगाई गई है। जिला पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों, थाना व चौकी प्रभारियों, सीआइए स्टाफ, स्पेशल स्टाफ को कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश दिए है। साथ ही सोशल मीडिया पर दहशत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए है। एसपी मोहित हांडा ने कहा कि जिला में आपसी सौहार्द, अमन-चैन व शांति के वातावरण को हर हाल में बनाए रखने के लिए सभी थाना प्रबंधक पूरी तरह से सजग व तत्पर रहें। कानून व्यवस्था को प्रभावित करने व सामाजिक सौहार्द को खराब करने वाले शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए। उन्होंने थाना प्रभारियों को निर्देश देते हुए कहा कि थाना क्षेत्र में समाज के विभिन्न वर्गो, धार्मिक गुरुओं, प्रबुद्धजनों, सामाजिक व्यक्तियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। अव्यवस्था व अराजकता को किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक स्थानों, व्यापारिक व सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। इसके साथ ही खुफिया विभाग को भी संदिग्ध लोगों पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए है।

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सोशल मीडिया पर न फैलाएं अफवाह : एसपी

जिला पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने आमजन से अपील करते हुए कि वे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म पर कोई भी अफवाह न फैलाएं। अफवाहों को फैलने से तुरंत रोका जाए। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने, उत्तेजना, सनसनी व भड़काउ बयानों व भाषणों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राम मंदिर व बाबरी मस्जिद के फैसले को लेकर जिले में धारा 144 लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का हथियार, ज्वलनशील पदार्थ इत्यादि अपने साथ नहीं रखेंगे, पांच या पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे, पटाखे बजाने, जुलूस निकालने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई भी धारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की उल्लंघना करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम जन से अपील करते हुए जिले में आपसी सौहार्द, अमन-चैन व शांति बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने की बात भी कही।


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