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राजनीति कार्यक्रमों में भाग लेने वाले कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता चरखी दादरी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव रंजन ने जिला प्रशासन को निर्देश दि

By JagranEdited By: Published: Wed, 20 Mar 2019 07:24 PM (IST)Updated: Wed, 20 Mar 2019 07:24 PM (IST)
राजनीति कार्यक्रमों में भाग लेने वाले कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई
राजनीति कार्यक्रमों में भाग लेने वाले कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी :

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मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव रंजन ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में होर्डिग्स व बैनर लगाने के स्थान शीघ्र निर्धारित किए जाएं। जिला में जनसभा आयोजित करने व हेलीपैड बनाने के स्थानों का भी चयन कर इनकी सूची बना दी जाए। राजीव रंजन प्रदेश के जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उपायुक्त अजय सिंह तोमर, पुलिस अधीक्षक स्मिति चौधरी व सहायक निर्वाचन अधिकारियों को मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि जिला में अवैध शराब की बिक्री व शराब की आपूर्ति पर पूरी निगरानी रखी जाए।

विशेषकर राजनीतिक दलों या नेताओं की ओर से आयोजित होने वाले होली मिलन समारोह पर नजर रखी जाए कि कहीं इनमें शराब का बेजा इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। होली के शालीन एवं गरिमामय आयोजन पर चुनाव आयोग को कोई एतराज नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि पुलिस व आबकारी अधिकारी जिला की नाकेबंदी कर शराब की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखें। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि आचार संहिता लागू होने से पहले स्वीकृत किए गए विकास कार्यों की सूची प्राप्त हो गई है। अब चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक नए प्रोजेक्टों पर काम नहीं किया जाए। इसी प्रकार कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस किसी वीआइपी को पायलट गाड़ी की सेवाएं नहीं देगी। रोड शो आयोजित करने से पहले उम्मीदवार या पार्टी को शो का रोडमैप देना होगा और अस्पताल, स्कूल आदि के आसपास होर्न या लाउडस्पीकर बंद रखे जाएंगे। रोड शो के दौरान पटाखों या शस्त्रों का इस्तेमाल कतई नहीं किया जाए। किसी वाहन पर बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाएं जा रहे हैं तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।

वीडियो कांफ्रेंस में राजीव रंजन ने कहा कि वाहनों पर हूटर या सर्च लाइट भी न लगी हों। समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करवाने वाले का नाम और प्रकाशक का नाम होना जरूरी है। नगरपरिषद ने किसी एंजेंसी को होर्डिंग आदि लगाने का टेंडर दिया हुआ है तो वह चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशानुसार काम करेगी। एंजेंसी के एग्रीमेंट में इसका उल्लेख अवश्य हो। गांवों और शहरों में होर्डिंग,वाल पेंटिग के स्थान निर्धारित कर उनका प्रति वर्ग फुट के हिसाब से रेट भी निर्धारित किया जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू रहने तक किसी प्रकार की आर्थिक सहायता या ऋण माफ नहीं किया जाएगा और न ही कोई नई भर्ती होगी। पदोन्नति का कार्य भी चुनाव संपन्न होने के बाद किया जाए।

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ये अधिकारी थे उपस्थित

इस अवसर पर सहायक निर्वाचन अधिकारी व दादरी एसडीएम सतबीर कुंडू, नगराधीश व बाढड़ा एसडीएम विरेंद्र सिंह, बाढड़ा के सहायक निर्वाचन अधिकारी व भिवानी के डीआरओ प्रमोद चहल, चुनाव नायब तहसीलदार जगदीश मेहता, शमशेर सिंह, परमवीर, सुरक्षा अधिकारी जगराम इत्यादि मौजूद थे।


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