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शहर के नामी स्कूल में प्रत्येक कक्षा में पांच फीसदी उपायुक्त कोटे से मुफ्त करने होंगे दाखिले

जागरण संवाददाता भिवानी शहर के एक नामी स्कूल में प्रत्येक कक्षा में पांच फीसदी सीटों पर ब

By JagranEdited By: Published: Fri, 03 May 2019 12:10 AM (IST)Updated: Fri, 03 May 2019 12:10 AM (IST)
शहर के नामी स्कूल में प्रत्येक कक्षा में पांच फीसदी उपायुक्त कोटे से मुफ्त करने होंगे दाखिले
शहर के नामी स्कूल में प्रत्येक कक्षा में पांच फीसदी उपायुक्त कोटे से मुफ्त करने होंगे दाखिले

जागरण संवाददाता, भिवानी: शहर के एक नामी स्कूल में प्रत्येक कक्षा में पांच फीसदी सीटों पर बच्चों के मुफ्त दाखिला उपायुक्त कोटे से करने थे। यह खुलासा आरटीआइ में मांगी गई सूचना के तहत हुआ है। दरअसल स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार ने उक्त स्कूल को जमीन अलाटमेंट संबंधी विभिन्न बिदुओं से जुड़ी सूचनाएं 11 अगस्त 2018 को आरटीआइ के तहत मांगी थी। इन सूचनाओं का एक माह बाद जवाब उपलब्ध हुआ तो यह बात भी सामने आई कि इस स्कूल में नियम 134-ए व राइट टू एजुकेशन एक्ट के अलावा प्रत्येक कक्षा में पांच फीसदी बच्चों का दाखिला उपायुक्त कोटे से मुफ्त किया जाना था।

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तत्कालीन जिला उपायुक्त सुनील गुलाटी ने उक्त पब्लिक स्कूल को 22 मार्च 1995 को जमीन आवंटित की थी। इस दौरान उन्होंने शर्त लागू की थी। उपायुक्त के आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया था कि प्रत्येक कक्षा के दाखिला में पांच फीसदी सीटें उपायुक्त कोटे से निर्धारित की जाएगी। उस समय उक्त स्कूल को हुडा सेक्टर में सवा दो एकड़ जमीन मात्र 3 लाख 55 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुहैया कराई थी। जबकि सामने ही सेक्टर 13 में उस समय 2 हजार रुपये वर्गगज के हिसाब से जमीन की कलेक्टर रेट कीमत निर्धारित की हुई थी। इस हिसाब से एक एकड़ जमीन करीबन एक करोड़ रुपये कीमत की आंकी जा रही थी, जबकि स्कूल को ये कीमती जमीन सिर्फ 3 लाख 55 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आवंटित कर दी गई थी।


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