अवैध रूप से भूजल दोहन करने पर 277 स्टोन क्रशरों पर लगाया 31 करोड़ से अधिक जुर्माना
जिले में स्थित क्रशर जोन में क्रशर संचालकों द्वारा अवैध रूप से
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : जिले में स्थित क्रशर जोन में क्रशर संचालकों द्वारा अवैध रूप से भूजल दोहन करने पर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। एनजीटी के आदेशों की पालना करते हुए बोर्ड द्वारा अवैध रूप से भूजल दोहन करने पर जिले में चल रहे 277 स्टोन क्रशर पर 31 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही जिला उपायुक्त को यह जुर्माना वसूलने के लिए अधिकृत किया गया है। जिसके चलते दादरी के जिला उपायुक्त राजेश जोगपाल ने संबंधित क्रशर संचालकों को नोटिस भेजकर 15 दिन में उक्त राशि जमा करवाने के निर्देश दिए हैं।
उपायुक्त राजेश जोगपाल द्वारा 98 स्टोन क्रशर संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। जबकि 68 क्रशर यूनिट्स को पहले ही नोटिस दिए जा चुके हैं। बाकि बचे क्रशर यूनिट्स को जल्द ही नोटिस भेज दिया जाएगा। जिला उपायुक्त राजेश जोगपाल ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी के आदेशों पर बोर्ड की टीम द्वारा जनवरी माह में क्रशर जोन का निरीक्षण किया गया था। इस दौरान क्रशर पर किए जा रहे भूजल दोहन के बारे में रिपोर्ट बनाई गई थी। निरीक्षण के दौरान बनाई गई रिपोर्ट में यह सामने आया था कि जिले में संचालित सभी 277 स्टोन क्रशर पर अवैध रूप से या फिर निर्धारित क्षमता से अधिक भूजल का दोहन किया जा रहा है। जिसके बाद एनजीटी द्वारा निर्धारित फार्मूले से ये ज्ञात किया गया कि प्रत्येक क्रशर पर कितनी मात्रा में भूजल का दोहन किया गया है। उसी के आधार पर जिले के 277 क्रशरों पर 31 करोड़ 45 लाख 13 हजार 865 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कुछ क्रशर यूनिट्स पर एक करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।
2015 में जारी हुआ था नोटिफिकेशन
केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा 15 अप्रैल 2015 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस नोटिफिकेशन में भूजल दोहन करने से पहले प्राधिकरण से अनुमति लेने के निर्देश दिए गए थे। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाई गई रिपोर्ट में बताया गया कि दादरी जिले में स्थित विभिन्न क्रशर जोन में कुल 330 स्टोन क्रशर हैं। इनमें से 53 क्रशर ऐसे हैं जो यह नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही बंद हो चुके हैं तथा 277 स्टोन क्रशर चालू स्थिति में हैं। एक दर्जन गांवों में हैं क्रशर
गौरतलब है कि दादरी जिले में कई गांवों में पहाड़ी श्रृंखला होने के कारण वहां पर क्रशर जोन बने हुए हैं। जिले के गांव खेड़ी बत्तर, रामलवास, असावरी, झोझू कलां, मानकावास, कलियाणा, बिरही कलां, पांडवान, कलाली, अटेला कलां, पिचौपा कलां इत्यादि गांवों में स्थित 277 क्रशर यूनिट्स पर जुर्माना लगाया गया है। नियमों की करनी चाहिए पालना : उपायुक्त
जिला उपायुक्त राजेश जोगपाल का कहना है कि सभी क्रशर मालिकों को संबंधित विभागों से अनुमति लेकर ही कार्य करना चाहिए। जितनी क्षमता तक की अनुमति दी गई है, केवल उसी सीमा में रहकर ही यूनिट्स का संचालन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि मौजूदा दौर में पर्यावरण असंतुलित हैं। साथ ही क्रशर जोन से सरकार को राजस्व तथा लोगों को रोजगार भी मिलता हैं। ऐसे में सभी क्रशर संचालक पर्यावरण से संबंधित नियमों की पालना करते हुए यूनिट्स का संचालन करें। अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।