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किसानों से रिकवरी की राशि को अपनी जेब में डालता रहा सहकारी समिति का मैनेजर, 49 लाख हड़पे

जागरण संवाददाता बहादुरगढ़ झज्जर जिले के गांव छारा में स्थित प्राथमिक कृषि सहकारी समिि

By JagranEdited By: Published: Mon, 16 May 2022 10:38 PM (IST)Updated: Mon, 16 May 2022 10:38 PM (IST)
किसानों से रिकवरी की राशि को अपनी जेब में डालता रहा सहकारी समिति का मैनेजर, 49 लाख हड़पे
किसानों से रिकवरी की राशि को अपनी जेब में डालता रहा सहकारी समिति का मैनेजर, 49 लाख हड़पे

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़ :

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झज्जर जिले के गांव छारा में स्थित प्राथमिक कृषि सहकारी समिति में करीब 80 लाख रुपये की हेराफेरी सामने आई है। इसमें से 49 लाख से ज्यादा का गबन और 30 लाख से ज्यादा की राशि का दुरुपयोग किया गया। इस आरोप में यहां के तत्कालीन प्रबंधक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सहकारिता विभाग की स्पेशल आडिट में यह घोटाला सामने आने के बाद समिति के मौजूदा प्रबंधक विजय कुमार की शिकायत पर आसौदा थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। दरअसल, सहकारिता विभाग की ओर से वर्ष 2007 से लेकर 2016 तक लेन-देन का विशेष आडिट किया गया। इसमें से वर्ष 2008-09 को छोड़कर बाकी के वित्तीय वर्षो की जांच की गई तो उसमें यह सामने आया कि समिति के तत्कालीन प्रबंधक रहे महावीर सिंह द्वारा 49 लाख 17 हजार 907 रुपये का गबन कर लिया गया। जबकि 30 लाख 14 हजार 386 रुपये का दुरुपयोग किया गया। महावीर सिंह के प्रबंधक के रूप में यहां का कार्यकाल झज्जर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा जारी प्रबंधक सूची में भी वर्णित है। किसानों से जो रिकवरी की राशि आई, वह अपनी जेब में डाल ली :

आरोप है कि महावीर सिंह द्वारा प्रबंधक रहते हुए सरकारी राशि का गबन व दुरुपयोग करके सहकारी समिति को भारी वित्तीय हानि पहुंचाई गई। किसानों को दिए गए लोन की जो रिकवरी हुई, उस राशि को प्रबंधक द्वारा सरकारी खाते में जमा न करवाकर अपने जेब में डाल लिया गया। जो 30 लाख की राशि का दुरुपयोग किया गया। उसमें सरकारी राशि किसी मद में जानी थी और उसको दूसरे मद में खर्च कर दिया गया। अब सहकारिता विभाग ने आरोपित प्रबंधक महावीर सिंह को निलंबित कर दिया है। फिलहाल वे झज्जर के दादरी तोय गांव की शाखा में तैनात थे।

सहकारी समिति की प्रबंधक कमेटी ने आडिट रिपोर्ट को माना सही :

छारा की सहकारी समिति के मौजूदा प्रबंधक विजय कुमार ने शिकायत में बताया कि सहकारी समिति की प्रबंधक कमेटी की ओर से अगस्त 2021 में पारित किए गए प्रस्ताव एक और फरवरी 2020 के प्रस्ताव दो के माध्यम से विशेष आडिट रिपोर्ट को सही मानते हुए पैक्स प्रबंधक को कानूनी कार्रवाई का अधिकार दिया गया था। इसी आधार पर शिकायत दी गई और आसौदा थाना पुलिस की ओर से धारा 409 के तहत गबन के आरोप में केस दर्ज किया। पुलिस के पास शिकायत 29 अप्रैल को आई थी, जिस पर पुलिस ने जांच की और उसके बाद यह कार्रवाई की गई। इधर पुलिस का कहना है कि इस मामले में समिति से रिकार्ड लिया जाएगा। फिर आरोपित की गिरफ्तारी की जाएगी।


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