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नियम 134ए: गड़बड़ी पर दोबारा अलाट होंगे स्कूल

नियम 134ए गड़बड़ी पर दोबारा अलाट होंगे स्कूल

By JagranEdited By: Published: Tue, 07 May 2019 12:38 AM (IST)Updated: Tue, 07 May 2019 06:37 AM (IST)
नियम 134ए: गड़बड़ी पर दोबारा अलाट होंगे स्कूल
नियम 134ए: गड़बड़ी पर दोबारा अलाट होंगे स्कूल

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़: शिक्षा के नियम 134ए के तहत स्कूल अलाटमेंट में हुई गड़बड़ी पर शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है। यदि किसी बच्चे के रिकार्ड में कोई गलती है या फिर अलाटमेंट नियमों के अनुसार नहीं हुई है, तो उन्हें 9 मई तक दोबारा स्कूल अलाट किए जाएंगे। इसका मैसेज भी अभिभावकों के मोबाइल पर आएगा। जिन स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं और उन्हें वही स्कूल अलाट हुए हैं, तो ऐसे मामलों में नए सिरे से स्कूल अलाट किए जाएंगे। इसकी सूचना बच्चों के अभिभावकों के मोबाइल पर 9 मई तक आएगी। इसके साथ ही यदि किसी बच्चे के स्कूल अलाटमेंट के दौरान कोई भी कमी रही है तो उसे भी दोबारा से स्कूल अलाट किया जाएगा। बच्चे की गलत अंक, गलत कक्षा, गलत जेंडर, गलत बोर्ड, गलत माध्यम, स्कूल की स्थिति, आबंटित स्कूल मान्यता प्राप्त है या नहीं, जिसमें अलाटमेंट हुआ है, उसमें सीट रिक्त है या नहीं, इन सभी बिदुओं को लेकर विभाग की ओर से नए सिरे से स्कूल अलाट किए जाएंगे। जिन बच्चों को 9 मई को दोबारा से स्कूल अलाट होंगे, वे 17 मई तक दाखिला ले सकेंगे। जिन बच्चों ने परीक्षा पास की थी और उनका पहली अलाटमेंट सूची में नाम नहीं आया था, उनके लिए 17 मई के बाद दूसरी अलाटमेंट प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस संबंध में अभिभावकों को जल्द ही जानकारी दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने स्कूल बदलने का प्रावधान न होने की भी बात कही है। ---विभागीय मुख्यालय से मिले निर्देशों से अभिभावकों को अवगत करा दिया गया है। साथ ही जो रिपोर्ट मांगी गई है, वह भी मुख्यालय को भेजी जा रही है।

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--रवि धनखड़, नोडल आफिसर, बहादुरगढ़


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