नियम 134ए : किसी भी तरह का शुल्क देने को बाध्य नहीं विद्यार्थी
नियम 134ए किसी भी तरह का शुल्क देने को बाध्य नहीं विद्यार्थी
जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़ : शिक्षा के नियम 134ए के तहत शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को ताकीद कर दिया है कि वे विद्याíथयों से किसी भी तरह का शुल्क नहीं लेंगे। साथी एक बार दाखिला स्कूल की उच्चतम कक्षा तक के लिए मान्य होगा।
मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शनिवार को ही इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए। दाखिला कमेटी के सदस्य सतीश शर्मा ने बताया कि जो भी आदेश आए हैं, उनसे निजी स्कूलों को अवगत करवा दिया गया है। दरअसल, इस नियम के तहत दाखिले के लिए आय प्रमाण पत्र और अन्य किसी भी तरह के संशय का समाधान करने की दिशा में ही मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से आदेश जारी किए गए हैं, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। ये हैं निजी स्कूलों को निर्देश
1. राज्य सरकार के अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया दो लाख राशि का आय प्रमाण पत्र इसके लिए मान्य होगा।
2. इस नियम के तहत दाखिला लेने वाले विद्याíथयों को अगले वर्ष किसी स्क्रीनिग प्रक्रिया या टेस्ट से नहीं गुजरना होगा। यह दाखिला स्कूल की उच्चतम कक्षा तक के लिए मान्य होगा।
3. विद्यार्थी किसी भी प्रकार की कैपिटेशन फीस, डेवलेपमेंट फीस, मेंटीनेंस फीस या वाíषक फीस देने को बाध्य नहीं होंगे।
4. विद्यार्थी केवल एनसीएफडब्ल्यू के अनुसार परिभाषित विषयों तथा एनसीईआरटी द्वारा अनुमोदित पुस्तकें खरीदने के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य पुस्तकों की खरीद का दबाव उस पर नहीं बनाया जा सकता। वर्जन..
मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी बिदुओं पर स्थिति स्प्ष्ट कर दी गई है। अब भी यदि किसी स्कूल की ओर से निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी।
--सुनील कोहली, बीईओ, बहादुरगढ़
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