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¨प्रस हत्याकांड: आरोपित की जमानत याचिका पर हो सकेगी सुनवाई

¨प्रस हत्याकांड में आरोपित छात्र भोलू की जमानत याचिका पर सुनवाई सामान्य अभियुक्त की तरह होगी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी कर कहा भोलू के नाबालिग होने का लाभ नहीं मिलेगा। ¨प्रस के पिता के मुताबिक पिछले दिनों पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भोलू के परिजनों की याचिका पर किशोर न्यायाधिकरण को फाइल भेजते हुए कहा था कि अधिकरण तय करे कि भोलू बालिग है या नाबालिग। जिसके बाद ¨प्रस के पिता ने हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। मामले को संज्ञान में लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसपर रोक लगा दी थी। अब भोलू के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि कम से कम भोलू की जमानत याचिका पर सुनवाई की तो अनुमति दे दी जाए।

By JagranEdited By: Published: Fri, 22 Feb 2019 08:55 PM (IST)Updated: Fri, 22 Feb 2019 08:55 PM (IST)
¨प्रस हत्याकांड: आरोपित की जमानत याचिका पर  हो सकेगी सुनवाई
¨प्रस हत्याकांड: आरोपित की जमानत याचिका पर हो सकेगी सुनवाई

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : ¨प्रस हत्याकांड में आरोपित छात्र भोलू की जमानत याचिका पर सुनवाई सामान्य अभियुक्त की तरह होगी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी कर कहा भोलू के नाबालिग होने का लाभ नहीं मिलेगा। ¨प्रस के पिता के मुताबिक पिछले दिनों पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भोलू के परिजनों की याचिका पर किशोर न्यायाधिकरण को फाइल भेजते हुए कहा था कि अधिकरण तय करे कि भोलू बालिग है या नाबालिग। जिसके बाद ¨प्रस के पिता ने हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। मामले को संज्ञान में लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी।

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अब भोलू के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि कम से कम भोलू की जमानत याचिका पर सुनवाई की तो अनुमति दे दी जाए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट को अनुमति दे दी है। बता दें कि गुरुग्राम के एक नामी स्कूल में आठ सितंबर 2017 को सात साल के ¨प्रस (अदालत द्वारा दिया गया नाम) की स्कूल के शौचालय में गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। मामले की जांच सीबीआइ को दी गई तो सीबीआइ ने स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र भोलू (अदालत द्वारा दिया गया नाम) को आरोपित बताते हुए गिरफ्तार किया था।


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