Move to Jagran APP

पॉलीथिन मुक्त बहादुरगढ़ के लिए पांच हजार थैले बांटेगा प्रदूषण बोर्ड, सेक्टर छह मार्केट से किया शुभारंभ

????????? ?? ??????? ????? ????? ?? ??? ??????? ???????? ????? ?? ?? ?????? ?? ??? ??? ????? ?? ?? ?? ??????? ?? ?????? ????? ?? ??? ????? ??? ????? ?? ???? ???? ???? ?????? ???? ?? ?????? ???? ??? ???? ????? ??? ?? ???? ???? ?????? ???? ?? ??????? ???????? ?? ?????? ?? ?? ??????? ?? ?? ?? ???? ??? ????? ?? ????????? ??????? ????? ????? ?? ?????????? ??? ????? ????? ???? ? ???? ??? ?? ?????? ?? ?? ??????? ??? 500 ?? ?????? ???? ?????? ????

By JagranEdited By: Published: Fri, 18 Oct 2019 04:53 PM (IST)Updated: Mon, 21 Oct 2019 06:21 AM (IST)
पॉलीथिन मुक्त बहादुरगढ़ के लिए पांच हजार थैले बांटेगा प्रदूषण बोर्ड, सेक्टर छह मार्केट से किया शुभारंभ
पॉलीथिन मुक्त बहादुरगढ़ के लिए पांच हजार थैले बांटेगा प्रदूषण बोर्ड, सेक्टर छह मार्केट से किया शुभारंभ

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़:

loksabha election banner

बहादुरगढ़ को पॉलीथिन मुक्त बनाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी अब सक्रिय हो गया है। बोर्ड की ओर से पॉलीथिन का प्रयोग रोकने के लिए लोगों में कपड़े के पांच हजार थैले वितरित करने का निर्णय लिया है। थैले सिलवा लिए गए हैं। थैले वितरित करने का शुभारंभ शुक्रवार को सेक्टर छह की मार्केट से कर भी दिया है। बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी कृष्ण कुमार के मार्गदर्शन में एसडीओ रणबीर राठी व उनकी टीम ने सेक्टर छह की मार्केट में 500 से ज्यादा थैले वितरित किए। साथ ही मार्केट की दुकानों में जहां-जहां पॉलीथिन मिली उन्हें जब्त कर लिया। पॉलीथिन के स्थान पर मार्केट में सामान खरीदने आए लोगों को थैले दिए गए और साथ ही मार्केट के दुकानदारों को भी थैलों में ही सामान देने की हिदायत दी गई। दरअसल, गत 2 अक्टूबर से पूरे भारत में सिगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले 15 दिन तक सरकारी विभागों व शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने लोगों को पॉलीथिन का प्रयोग न करने के लिए जागरूक किया था। साथ ही बताया था कि 2 अक्टूबर के बाद जो भी पॉलीथिन का प्रयोग करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण बोर्ड ने शहर में 25 स्थानों पर सिगल यूज प्लास्टिक इकट्ठा करने के लिए डस्टबिन भी रखे हैं ताकि उसका डिस्पोजल उचित तरीके से किया जा सके। पालीथिन व प्लास्टिक के बैन सामान की बिक्री करने व स्टॉक करने यह है जुर्माने का प्रावधान:

पालीथिन जुर्माना

100 ग्राम तक 500

101 से 500 ग्राम तक 1500

501 ग्राम से 1 किलो तक 3000

1 किलो से 5 किलो तक 10000

5 किलो से 10 किलो तक 20000

10 किलो अधिक 25000

सिगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगी हुई है। इसी सिलसिले में बोर्ड की ओर से पांच हजार कपड़े के थैले वितरित करने का निर्णय लिया है। सेक्टर छह मार्केट में करीब 500 थैले वितरित भी किए गए हैं। लोग पॉलीथिन का प्रयोग ना करें। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

- कृष्ण कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बहादुरगढ़।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.